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भागलपुर पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोपी को 10 साल की सुनाई सजा, एक लाख रूपये का लगाया जुर्माना

भागलपुर पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोपी को 10 साल की सुनाई सजा, एक लाख रूपये का लगाया जुर्माना

BHAGALPUR : भागलपुर पॉक्सो कोर्ट में रेप मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि उमेश यादव सहारा इंडिया में शाखा प्रबंधक के पोस्ट पर कार्यरत था। जिसने अपने पड़ोस के ही रहने वाली नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। 

सात साल पहले की घटना

जिसके बाद 22 फरवरी 2016 को महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था। जिसके बाद सुनवाई में 1 अप्रैल 2023 को दोषी पाया गया था। जिसे सजा के बिंदु पर रखा गया था, जिसे गुरुवार को 10 वर्ष का सजा सुनाया गया है। 

जुर्माना भी लगाया गया है

विशेष लोक अभियोजक जयकिशन मंडल ने बताया कि बिस्किट देने के बहाने बच्ची को घर बुलाया। उसके बाद उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया गया। जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि उमेश यादव पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। वहीं पीड़िता को 6 लाख रुपये मुवाजा देने का भी निर्देश दिया है। 

बच्ची को रिश्तेदार के यहाँ भेजने पर भी डर

जयकिशन मंडल ने बताया कि अब बच्ची को अपने रिश्तेदार के यहाँ भेजने में भी डरते हैं। उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके का जघन्य अपराध किया है। वैसे में कोई भी अपने छोटे बच्चों को गोद में देने से परहेज करेंगे।

भागलपुर से बालमुकुन्द की रिपोर्ट

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