BIG BREAKING : नगर निगम चुनाव पर रोक लगाने से पटना हाई कोर्ट का इनकार, राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश

पटना. राज्य में पटना नगर निगम समेत स्थानीय निकायों के चुनाव पर रोक लगाने सम्बंधित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनील कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिलहाल इंकार किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया।
राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने पक्ष प्रस्तुत किया। राज्य चुनाव आयोग के पत्र के आलोक में राज्य सरकार के शहरी विकास और आवास विभाग ने बताया कि विधि विभाग के सलाह के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया शुरू करने में कोई बाधा नहीं है। ये भी कहा गया कि उक्त सलाह के अनुसार स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया जारी हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बगैर संवैधानिक प्रावधानों व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन किए स्थानीय निकायों के चुनाव प्रक्रिया कैसे शुरू हो सकती है। इसमें बैकवर्ड व अन्य वर्गों के आरक्षण का मसला शामिल हैं।
इस मामले पर अगली सुनवाई 29 सितम्बर, 2022 को होगी।