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बड़ा फैसला! सवा लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, सरकार ने हाईकोर्ट में दायर किया हलफनाफा - दिव्यांगों को मिलेगा चार फीसदी आरक्षण

बड़ा फैसला! सवा लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, सरकार ने हाईकोर्ट में दायर किया हलफनाफा - दिव्यांगों को मिलेगा चार फीसदी आरक्षण

PATNA :  दिव्यांगों के आरक्षण को लेकर लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करके यह वचन दिया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में सवा लाख शिक्षकों की बहाली (Bihar Teacher Appointment) शुरू होने की संभावना तेज हो गई है।  बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के अनुरोध पर महाधिवक्ता ललित किशोर ने एक बार फिर से मामले की ओर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकृष्ट किया था. जिस परगुरुवार को हुए सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फ़ेडरेशन और अन्य की याचिकओं पर सुनवाई की. राज्य सरकार (Nitish Government) ने दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग मान ली है. इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी.

दिव्यांगों को आरक्षण को लेकर अटका था मामला

गौरतलब है कि पूर्व में लिए गए आवेदन में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर याचिका ब्लाइंड एसोसिएशन ने दायर की थी. याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार फीसदी आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई थ. इस याचिका के बाद पटना हाई कोर्ट ने फैसला होने तक करीब सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी. जो अब सरकार के फैसले के बाद खत्म हो गई है।

नियमों में हो सकता है बदलाव

माना जा रहा है कि अब जो आवेदन लिए जाएंगे, उसके नियमों में सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। नियुक्ति में होनेवाली गड़बड़ी को रोकने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की बात कही जा रही है। बिहार सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान अनियमितताओं को रोकने के लिए नियोजन प्रक्रिया में कुछ बदलाव कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार , शिक्षा विभाग अब इस नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है.  न्यायालय के तरफ से हरी झंडी मिलते ही इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. इन उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी और उसके बाद ही नियुक्ति पत्र दिया जायेगा. पहले की व्यवस्था में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही प्रमाण-पत्र को जांचा जाता था।




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