बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी डायल 112 सेवा... इन विद्यालयों में होगी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति

नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी डायल 112 सेवा... इन विद्यालयों में होगी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति

पटना. बिहार सरकार ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में आपात सेवाओं को विस्तार देने पर बड़ा फैसला लिया है. नीतीश कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में डायल 112 सेवा को ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित करने का निर्णय लिया है. इस  परियोजना में अग्निशमन सेवा तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवा को एकीकृत कर परियोजना को राज्य के सभी जिलों मे क्रियाशील करने के लिए समेकित रूप से कुल अनुमानित लागत सात सौ छियासठ करोड रुपए से ज्यादा खर्च किया जाएगा. 

वहीं राज्य के एससी एसटी के साथ ही ओबीसी एवं ईबीसी आवासीय स्कूलों के लिए प्रधानाध्यापकों के नियुक्ति पर भी नीतीश कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है. राज्य मंत्रिमंडल की हुई आज बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है. इसमें जल संसाधन विभाग से जुड़े सर्वाधिक 9 एजेंडे शामिल रहे हैं. अनुसूचित जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग के तहत बिहार के नियंत्रणाधीन संचालित डॉ० भीमराव अम्बेडकर 1012 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक (प्राथमिक कक्षा 1 से 5. माध्यमिक कक्षा 6 से 10 एवं उच्च माध्यमिक कक्षा 11 से 12 ) एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति प्रोन्नति अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023" को स्वीकृत किया गया है. इसी तरह ओबीसी एवं ईबीसी आवासीय स्कूलों के लिए प्रधानाध्यापकों के नियुक्ति को मंजूरी दी गई है. 

वहीं हर घर नल जल योजना के अंतर्गत 3393 छूटे हुए टोलो बसावट में पेयजल की व्यवस्था हेतु 1063 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई. बिहार कैबिनेट ने चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत पटवन हेतु 2,190 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इससे किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का रास्ता हो गया है. 

साथ ही उद्योग विभाग में बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति को लेकर कैबिनेट ने खास फैसला लिया है. इस हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए उद्योग विभाग के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर-02) के 06 (छह) अतिरेक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में स्वीकृत प्रदान की गई है. 

चालक भर्ती की नियमावली को भी बदल दिया गया हा. इस बदलाव के बाद अब बिहार में हर विभाग में वाहन चालक की बहाली तकनीकी चयन आयोग करेगा. कैबिनेट ने बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. 


Suggested News