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बड़ी खबर : CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- नहीं दे सकता एक तरफा फैसला

बड़ी खबर : CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- नहीं दे सकता एक तरफा फैसला

NEWS4NATION DESK : अभी-अभी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां सीएए पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना केन्द्र का पक्ष सुने एकतरफा फैसला नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले सभी याचिकाओं की कापी केन्द्र सरकार को मुहैया कराया जाए। इसे लेकर कोर्ट ने चार हफ्ते का वक्त दिया है। 

बता दें सीएए को लेकर पूरे  देश में मचे बवाल के बीच आज बुधवार को इसकी संवैधानिक वैधता पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के मुताबिक, चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एक अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ सीएए से संबंधित 144 याचिकाओं पर सुनवाई की। 

बता दें नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

आज होने वाली इस विवादास्पद कानून पर सुनवाई से पहले नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के विरोध में मंगलवार रात लगभग 20 महिलाएं और उनके साथ आए बच्चे एकत्र हो विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और वहीं धरने पर बैठ गए थे। 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने गेट पर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें इलाके से खदेड़ दिया।

 बता दें सीएए के विरोध और समर्थन दोनों को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। इनमें अधिकतर याचिकाएं सीएए के खिलाफ है जबकि कुछ याचिकाएं सीएए के समर्थन में भी डाली गई है।

सीएए की संवैधानिक वैधता को इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग, पीस पार्टी, असम गण परिषद, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जमायत उलेमा ए हिन्द, जयराम रमेश, महुआ मोइत्रा, देव मुखर्जी, असददुद्दीन ओवेसी, तहसीन पूनावाला व केरल सरकार सहित अन्य ने चुनौती दी है।

गौरतलब है  कि बीते नौ जनवरी को चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर देशभर में हो रहे हिंसक प्रदर्शन पर चिंता जताते हुए कहा था कि वह इस मामले में तभी सुनवाई करेंगे जब हिंसा रुकेगी। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि देश कठिन दौर से गुजर रहा है।

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