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हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा आदेश, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हुआ खत्म, तत्काल चुनाव कराने का आदेश

हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा आदेश, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हुआ खत्म, तत्काल चुनाव कराने का आदेश

DESK. भाजपा सरकार को हाई कोर्ट ने बड़ा निर्देश देते हुए उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने कहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना अहम फैसला सुनाया. इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में बिना OBC आरक्षण के नगर निकाय चुनाव होगा. कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, सरकार बिना OBC आरक्षण के चुनाव करवाए.

हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने मंगलवार को 70 पेजों का फैसला सुनाया. इसमें कहा गया है कि राज्य में ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल के रूप में चुनाव कराई जाएंगी. हाई कोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश भी दिया है. इसके पहले कोर्ट में सुनवाई चलते रहने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। कोर्ट ने बिना आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए।

मामले में याची पक्ष ने कहा था कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है। इसका सामाजिक, आर्थिक अथवा शैक्षिक पिछड़ेपन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है। जिस पर राज्य सरकार ने दाखिल किए गए अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। सरकार ने कहा है कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। 

सरकार ने ये भी कहा था कि ट्रांसजेंडर्स को चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता।सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किन प्रावधानों के तहत निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है? इस पर सरकार ने कहा कि 5 दिसंबर 2011 के हाईकोर्ट के फैसले के तहत इसका प्रावधान है।


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