PRAYAGRAJ : गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में मिली चार साल की सजा को रद्द कर दिया गया है। अफजाल अंसारी को गाजीपुर MP/MLA कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी। जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट में जाने के लिए कहा था। सजा पर रोक लगाते हुए अंसारी को पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी।
अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। बीते गुरुवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अफजाल ने कोर्ट से सजा को रद्द करने की मांग की थी, जबकि कृष्णानंद के बेटे पीयूष राय और सरकार ने सजा बढ़ाने की अपील की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
2005 में हुई थी विधायक की हत्या
2005 में तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने 29 अप्रैल, 2023 को अफजाल को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया। 4 साल की जेल और एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
इस मामले में उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी को भी 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अफजाल को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अफजाल ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की थी।