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दुर्गापूजा से पहले श्रमिकों को बिहार सरकार की सौगात, आज से बिहार में नई न्यूनतम मजदूरी दर लागू, 3 करोड़ मजदूरों को मिलेगा लाभ

दुर्गापूजा से पहले श्रमिकों को बिहार सरकार की सौगात, आज से बिहार में नई न्यूनतम मजदूरी दर लागू, 3 करोड़ मजदूरों को मिलेगा लाभ

बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले  श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी में दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है. उससे सूबे के तीन करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा. इस बारे में श्रम संसाधन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.

श्रम संसाधन विभाग के  अधिसूचना के अनुसार राज्य में न्यूनतम मजदूरी में साल में दो बार बढ़ोत्तरी की जाती है. एक अप्रैल और एक अक्टूबर से नई मजदूरी दर लागू की जाती है. अधिसूचना के अनुसार अनुभवहीन श्रेणी के मजदूरों को पहले जहा388 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती थी उसमें सात रुपये की वृद्धि की गयी है अब उन्हें प्रतिदिन 395 रुपये न्यूनतम मजदूरी का प्रवधान किया गया है. अर्ध कुशल मजदूरों के प्रतिदिन की मजदूरी में आठ रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे इन मजदूरों को 403 रुपये के बदले 411 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी.  तो दक्ष  श्रमिकों को अब 491 रुपये के बदले 500 रुपये न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है.वहीं अति कुशल श्रमिकों के मेहनत आना में रोजाना के दर में 11 रुपए की वृद्धि की गई है और पहले जहां 566 रुपए मिलते थे. वहीं अब 577 रुपए दिए जाएंगे.

इतना ही नहीं लिपिकीय या पर्यवेक्षक की या का काम करने वाले कामगारों को महीने में 210 रुपए की वृद्धि करते हुए 10688 रुपए दिए जाएंगे. पहले 10478 रुपए महीना का मिलता था. बताते चलें कि सितंबर में ही श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि की गई थी और न्यूनतम मजदूरी दर में पुनरीक्षण के कारण 5 साल के अंतराल में 48 रुपए से लेकर 74 रुपए तक की वृद्धि हो गई है

वहीं अधिसूचना के अनुसार यदि श्रमिकों को नई मजदूरी दर से कम मजदूरी मिलती है तो  मजदूर प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी या नियोजन भवन में इसकी शिकायत कर सकते हैं. 1 अक्टूबर से अब मजदूरों को नए दर पर मजदूरी मिलेगी.



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