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पशु चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों की नियुक्ति मामले में बिहार सरकार को एक सप्ताह में देना होगा जवाब, पटना हाई कोर्ट का निर्देश

पशु चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों की नियुक्ति मामले में बिहार सरकार को एक सप्ताह में देना होगा जवाब, पटना हाई कोर्ट का निर्देश

PATNA. पटना हाई कोर्ट ने राज्य के पशु चिकित्सालयों में ड्रग व कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत फार्मासिस्टों के पद सृजित और नियुक्ति नहीं होने के मामलें पर राज्य सरकार को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की।

पूर्व में कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इस एक्ट की तहत फार्मासिस्टों पद सृजित व नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि पशु अस्पतालों में दवाओं की देखभाल और वितरण इन फार्मासिस्टों के जरिये सुनिश्चित किया जा सके। 

याचिकाकर्ता का कहना था  कि राज्य वेटेरिनरी डायरेक्टरेट के लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल राज्य के वर्ग - एक के पशु चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट के पदों की मंजूरी नहीं दी गई है।

इस मामले पर अगली सुनवाई 29 सितम्बर, 2023 को की जाएगी।

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