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बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने स्थानांतरण नियमावली पर जताई कड़ी आपत्ति, सुधार के लिए शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र

बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने स्थानांतरण नियमावली पर जताई कड़ी आपत्ति, सुधार के लिए शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र

PATNA : बिहार विधान परिषद सदस्य और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे के साथ प्रभारी महासचिव विनय मोहन ने संयुक्त बयान में कहा है कि शिक्षा विभाग में विभाग की अधिसूचना संख्या-   875 दिनांक -7/6/2021 के द्वारा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा पंचायती राज संस्थानों के अधीन नियुक्त शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में एक स्थानांतरण नियमावली अधिसूचित किया गया है. सेवा शर्ते नियमावली के आलोक में अधिसूचना में कतिपय अस्पष्टता मौजूद है. इसमें किंचित कमियां दिखाई पड़ रही है. जैसे छठे चरण के नियोजन तक के लिए विज्ञापित पदों का स्थानांतरण से बाहर कर दिया गया है. 

उन्होंने कहा की स्थानांतरित होने वाले महिला शिक्षकों और दिव्यांग शिक्षकों की वरीयता निर्धारण के संबंध में भी कुछ भ्रांति दिखाई पड़ रही है.  दिव्यांश शिक्षकों को भी उन्हीं पद पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था है. जिस पद पर दिव्यांग कोटे में उनकी नियुक्ति हुई है. बहुत सारे दिव्यांग शिक्षक मेघा के आधार पर सामान्य पद में नियुक्त हो गए हैं. उनको स्थानांतरण का लाभ नहीं मिल पाएगा. पारस्परिक रूप से स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को कम सुविधाएं मिल पाएगी. वे स्थानांतरण से वंचित रह जाएंगे. जबकि शिक्षक संगठनों की मांग रही है की महिलाएं दिव्यांग और अन्य शिक्षकों को अपने परिवार के पास पहुंचने की सुविधाएं प्राप्त हो. ताकि कम वेतन पर परिवार के साथ रहने में और मानसिक तनाव से मुक्त होने में उन्हें सुविधा हो सके. 

बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने इन बिंदुओं पर और स्पष्टता के लिए और अनापत्ति प्रमाण पत्र की कठिनाई के परिहार के लिए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर सुधार की मांग की है. ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ शिक्षकों को मिल सके.

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