Patna: बिहार में सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लघंन करना अब महंगा पड़ सकता है। बिना हेलमेट सड़क पर दोपहिया वाहन लेकर निकले तो आपको 600 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। यातायात नियमों को पालन कराने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया है।राज्यभर में शनिवार को हेलमेट और सीटबेल्ट जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट और सीटबेल्ट पहने वाहन चलाने वाले कुल 1700 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।
यह अभियान परिवहन विभाग सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर पटना सहित बिहार के सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई, ईएसआई और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया गया। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात के अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को चालान काट कर उनसे जुर्माना वसूला गया।
सभी जिलों में शनिवार को चलाए गए विशेष अभियान में कुल 3800 वाहनों की जांच की गई, जिसमें 1700 वाहन चालकों से 5.50 लाख रुपया जुर्माना वसूला गया। जांच के क्रम में डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई द्वारा बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वाले वाहन चालकों से खुद की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने का आग्रह किया गया। साथ ही आगाह किया गया कि बार-बार नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए तो वाहन चालक का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि हेलमेट प्रशासन और पुलिस के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए पहनें। दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनना और चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। अगर वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन करते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें तो सड़क दुर्घटना में नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
परिवहन सचिव ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह समय समय पर लगातार जारी रहेगा।
परिवहन सचिव ने कहा कि किसी भी कीमत पर पटना में बिना नंबर की गाड़ियां नहीं चलेंगी। बिना नंबर की गाड़ियों को पकड़ने के लिए ईएसआई, एमवीआई और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया। बिना नंबर की गाड़ियों को पकड़ने की कार्रवाई करें। बिना नंबर और झारखंड से रजिस्ट्रेशन करा कर अवैध तरीके से बिहार में चलने वाले लक्जीरियस वाहनों को पकड़ें।
पटना में कुल 80 हैंड हेल्ड डिवाइस से ई चालान काटा जा रहा है। अप्रैल 2019 से अब तक कुल करीब 12 हजार 586 चालान काटा गया है, जिसमें 1.50 करोड़ रुपये से अधिक जुर्माना लगाया गया है। प्रति दिन औसतन 170 ई चालान सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन करने वालों को काटा जा रहा है।