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मुंगेर गोलीकांड में लिपि सिंह के बाद अब वर्तमान एसपी को भी हटाने के आदेश, सीआईडी को मिला जांच का जिम्मा

मुंगेर गोलीकांड में लिपि सिंह के बाद अब वर्तमान एसपी को भी हटाने के आदेश, सीआईडी को मिला जांच का जिम्मा

PATNA :  पिछले साल दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान मुंगेर में गोलीकांड में युवक की मौत और दंगों की जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंपने की जगह हाईकोर्ट ने सीआईडी पर भरोसा जताया है। पटना हाइकोर्ट ने बुधवार को मुंगेर के वर्तमान एसपी सहित अन्य पुलिसकर्मियों के फौरन तबादले का आदेश देते हुए पूरे मामले की जांच का जिम्मा सीआइडी को सौंप दिया है। इससे पहले मुंगेर गोलीकांड में तत्कालीन एसपी लिपि सिंह का भी ट्रांसफर कर दिया गया था।

हाईकोर्ट खुद करेगी जांच की मॉनिटरिंग

न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने अमरनाथ पोद्दार द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीआइडी द्वारा गठित एसआइटी इस पूरे मामले का अनुसंधान हाइकोर्ट की मॉनीटरिंग में करेगी. साथ हीकोर्ट ने अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट सीआइडी को चार सप्ताह में पेश करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने मृत युवक के पिता को फौरन 10 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का भी निर्देश राज्य सरकार को दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने दिया दखल

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में इस मामले की सुनवाई पटना हाइकोर्ट कर रहा है. सीआइडी को कई बिंदुओं पर अनुसंधान करना है. साथ ही उक्त गोलीकांड के सिलसिले में जो अन्य एफआइआर दर्ज हुई थी, उनका अनुसंधान भी एसआइटी करेगी.

पिता ने लगायी थी सुप्रीम कोर्ट में गुहार

मृत अनुराग पोद्दार के पिता अमरनाथ पोद्दार ने पटना हाइकोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दायर कर मामले की सीबीआइ जांच की गुहार लगायी थी. आठ जनवरी को इस केस की त्वरित सुनवाई करने से हाइकोर्ट के इन्कार के बाद अनुराग के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह कहते हुए अर्जी वापस लेने की छूट दी कि पटना हाइकोर्ट इस मामले पर दो महीने में सुनवाई कर फैसला ले लेगा.


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