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BIHAR NEWS: अधिसूचना जारी होते ही एक्शन में जिला प्रशासन, हथियारों के सत्यापन संबंधी जारी किए जरूरी निर्देश

BIHAR NEWS: अधिसूचना जारी होते ही एक्शन में जिला प्रशासन, हथियारों के सत्यापन संबंधी जारी किए जरूरी निर्देश

NAWADA: नवादा जिले में पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक कवायद जारी है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने और सुरक्षा की दृष्टिकोण से लाइसेंसी शस्त्रों और कारतूसों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इसे लेकर जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने आदेश जारी कर दिया है। 

जिलाधिकारी यशपाल मीना ने जरूरी दिशा-निर्देशों को कड़ाई से पालन करने को कहा है। सभी थानों में शस्त्रों का सत्यापन होना है। इसके लिए दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार 25 से 28 अगस्त तक संबंधित थानों में सत्यापन का कार्य होना है। डीएम ने सभी प्रतिनियुक्त दडाधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित थानों में निर्धारित तिथि को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहकर लाइसेंसी शस्त्रों एवं उपलब्ध कारतूस का भौतिक सत्यापन करेंगे एवं संलग्न विहित सत्यापन प्रपत्र में प्रतिवेदन शस्त्र शाखा, नवादा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सत्यापन के दौरान अनुज्ञप्तिधारी की शस्त्र संख्या, अनुज्ञप्ति संख्या, कारतूस के साथ-साथ अनुज्ञप्ति की वैधता की स्थिति का भी सत्यापन करेंगे। अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि समाप्त होने पर संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को अविलंब अनुज्ञप्ति का नवीकरण कराने हेतु सलाह देंगे। 


DM ने जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि संबंधित थाना या ओपी में निर्धारित अवधि व तिथि को उपस्थित होकर अपने शस्त्र तथा उपलब्ध कारतूस का भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद करने करने की कार्रवाई की जाएगी एवं आग्नेयास्त्र जब्त कर लिया जाएगा। शस्त्र सत्यापन के दौरान कोविड के गाइडलाइन का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

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