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राज्य सरकार ने जारी की बिहार विधि पदाधिकारी इंगेजमेंट नियमावली 2021 की अधिसूचना, पढ़िए पूरी खबर

राज्य सरकार ने जारी की बिहार विधि पदाधिकारी इंगेजमेंट नियमावली 2021 की अधिसूचना, पढ़िए पूरी खबर

PATNA : बिहार सरकार के विधि विभाग द्वारा बिहार विधि पदाधिकारी इंगेजमेंट नियमावली, 2021 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पटना हाई कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट, पटना हाईकोर्ट,अन्य विधि न्यायालयों, न्यायाधिकरणों इत्यादि में राज्य सरकार का पक्ष पेश करने के लिए विधि पदाधिकारियों के  पारदर्शी, निष्पक्ष, व वस्तुपरक रीति से चुनाव करने की प्रक्रिया बनाई गई है। 

बिहार राज्य के विभिन्न को नियमावली के अनुसार पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के सुप्रीम कोर्ट में नियम- 3(1)(क) से (घ) तथा नियम नियम -3(2) के अधीन विधि पदाधिकारियों की विभिन्न कोटि की वचनबद्धता के लिए अधिवक्ताओं के नामों की खोजबीन करने तथा पैनल तैयार करने के लिए समिति होगी, जिसमें राज्य के महाधिवक्ता अध्यक्ष होंगे।सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव-  सदस्य,  गृह(पुलिस) विभाग के प्रधान सचिव - सदस्य व विधि विभाग के सचिव - सह- विधि परामर्शी- सदस्य होंगे। 


खोजबीन समिति इस नियमावली के के तहत अधिवक्ताओं की योग्यता विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा, मेधा और उपयुक्तता के आधार  एक  अधिवक्ताओं के नाम का पैनल तैयार करेगी। इस नियमावली के नियम तहत विधि विभाग के माध्यम से पटना हाई कोर्ट व  सुप्रीम कोर्ट में विधि पदाधिकारी के रूप में उन अधिवक्ताओं की वचनबद्धता के लिए अपनी अनुशंसा के साथ चयन समिति को भेज देगी। चयन समिति में राज्य के विधि मंत्री अध्यक्ष, राज्य के महाधिवक्ता सदस्य व विधि विभाग के  सचिव- सह - विधि परामर्शी सदस्य सचिव होंगे, जो खोजबीन समिति द्वारा की गई अनुशंसा प्राप्त होने पर नियमावली में वर्णित पात्रता, मानदंड, अनुभव ,सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, मेधा और उपयुक्तता के आधार पर पटना हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में विधि पदाधिकारी के रूप में उन अधिवक्ताओं की वचनबद्धता के लिये सरकार को अनुशंसा करेगी। पटना हाई कोर्ट में अपर महाधिवक्ता हेतु न्यूनतम दस वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने का अनुभव आवश्यक होगा। सुप्रीम कोर्ट में स्थाई सलाहकार के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम 10 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय की पात्रता  रखी गई है। इसी प्रकार से विभिन्न विधि पदाधिकरियों के लिए विभिन्न तरह की पात्रता रखी गई है।

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