PATNA : पटना हाईकोर्ट ने निविदा शर्त पूरी नहीं किये जाने के बावजूद ट्रांसपोर्टिंग और हैंडलिंग एजेंट का ठेका दिये जाने के मामले में बिहार वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन तथा ठेकेदार पर दो लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।
जस्टिस पी बी बजनथ्री की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आवेदक को एक लाख रूपये का भुगतान करने का आदेश दिया। ये याचिका श्री बालाजी ट्रांसपोर्टर की ओर से दायर किया गया था।
आवेदक के वकील अरुण कुमार ने कोर्ट को बताया कि बिहार वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में ट्रांसपोर्टिंग और हैंडलिंग एजेंट का ठेका के लिए निविदा प्रकाशित की गई थी। आवेदक सहित कई ट्रांसपोटरों ने अपनी अपनी टेंडर पेपर जमा की। उनका कहना था कि निविदा शर्त पूरी नहीं किये जाने के बावजूद ट्रांसपोर्टिंग और हैंडलिंग एजेंट का ठेका प्रतिवादी को दे दिया गया।
आवेदक की ओर से दी गई जानकारी पर कोर्ट ने निविदा का पूरा रिकॉर्ड मंगा कर देखा। पाया कि अवैध और मनमाना तरीका अपना कर प्रतिवादी को ठेका दिया गया।निविदा देने में गड़बड़ी किये जाने पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया। साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादी के पक्ष में जारी कार्य आदेश को रद्द कर दिया।