PATNA: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी उम्मीदवार ने फर्जीवाड़ा किया और खामियाजा माले विधायक को भुगतना पड़ रहा है। पटना हाईकोर्ट ने माले विधायक समेत 25 उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है। विस चुनाव में फर्जीवाड़ा करने वाले बीजेपी प्रत्याशी भले ही चुनाव में हार गये हों लेकिन मामला हाईकोर्ट में चल रहा है।
पटना हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
अरवल के बीजेपी कैंडिडेट के फर्जीवाड़े के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि बीजेपी के प्रत्याशी ने तथ्य छुपाये । बावजूद इसके निर्वाची पदाधिकारी ने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की. इसलिए पूरे चुनाव को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद चुनाव जीते माले विधायक समेत उस क्षेत्र से उम्मीदवार रहे सभी 25 लोगों को नोटिस जारी किया है। अरवल विस क्षेत्र से बीजेपी कैंडिडेट रहे दीपक शर्मा द्वारा किये गए फर्जीवाड़ा की वजह से अब जीते हुए विधायक समेत अन्य कैंडिडेट परेशान हो गए हैं। इस सीट से भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह हैं। हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के बाद महानंद सिंह समेत सारे उम्मीदवारों से पूछा है कि क्यों न चुनाव को ही रद्द कर दिया जाये. इस मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।
बीजेपी कैंडिडेट पर केस छुपाने का आरोप
पटना हाईकोर्ट में अरवल विस से बीजेपी के उम्मीदवार रहे दीपक शर्मा के खिलाफ रहबर आबदीन ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में दिये याचिका में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी कैंडिडेट दीपक शर्मा ने चुनावी शपथ पत्र में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को छिपाया है. दीपक शर्मा के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं लेकिन उनका जिक्र शपथ पत्र में नहीं किया गया है.याचिकाकर्ता के मुताबिक दीपक शर्मा पर धोखधडी समेत कई गंभीर आरोप थाना में दर्ज है। बीजेपी नेता के खिलाफ पटना के थाने में 6 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. लेकिन चार मामलों की जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी। दीपक शर्मा पर 2018 में बुद्धाकॉलनी थाने में धोखाधड़ी का केस संख्या 503-18 दर्ज है।इसके अलावे 2018 में ही श्रीकृष्णापुरी थाने में केस संख्या-205-18 दर्ज है।फिर 2018 में एक और केस बुद्धा कॉलनी थाने में दर्ज हुआ।इसका केस संख्या-447-18 है। इसमें धारा 323,363,364,365,368,420 समेत कई अन्य धाराओं में फ्रॉड का केस दर्ज है।2019 में पटना के श्रीकृष्णापुरी थाने में केस सं.-11-19 दर्ज है। इसमें भी भाजपा नेता दीपक शर्मा पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है।
इसके अलावे 2013 में पटना के कोतवाली थाने में केस संख्या-379-13 एसएफसी के भंडार निगम ने भाजपा नेता दीपक शर्मा की पोल खोली थी और जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज हुआ था। इस पर एसएसपी के आदेश पर 27 लाख रू का जाली बैंक गारंटी देने के मामले में कोतवाली थाने में केस दर्ज हुआ था।