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भाजपा विधायक ने की थी चुनाव में गुंडागर्दी, अब कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा कि नेताजी के उड़ गए होश

भाजपा विधायक ने की थी चुनाव में गुंडागर्दी, अब कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा कि नेताजी के उड़ गए होश

DESK. चुनाव के दौरान गुंडागर्दी करना भाजपा के रहे विधायक को महंगा पड़ गया है. फतेहपुर की अदालत ने भाजपा के एक पूर्व विधायक को मारपीट के मामले में जेल की सजा सुनाई है. यहां एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह समेत 4 लोगों को 2 साल 9 माह की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर 1-1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

आपको बता दें कि यह घटना हुसैनगंज थाना इलाके के बड़ागांव पोलिंग बूथ की है. यहां 30 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य और बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पोलिंग बूथ पर घुसकर कांस्टेबल आदेश कुमार के साथ मारपीट की थी. इस प्रकरण को लेकर पुलिस कांस्टेबल की तहरीर पर पूर्व विधायक विक्रम सिंह, उनके समर्थक कमल किशोर तिवारी, अमित तिवारी और शंकर दयाल उर्फ बच्चा तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के साथ ही आरोप पत्र भी कोर्ट में प्रेषित किया गया था.

मामले में सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह समेत 4 आरोपियों को दोषी करार दिया. कोर्ट ने इन्हें 2 साल 9 माह की सजा सुनाई है. सजा के ऐलान के साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया. ज्ञात हो कि कोर्ट ने धारा 353 के तहत 2 साल की साधारण कारावास और 1-1 हजार रुपए का अर्थदंड दिया. इसी के साथ 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत 11 माह और 131-ख लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 3 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई है.

विक्रम सिंह फतेहपुर की सदर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं. ज्ञात हो कि कोर्ट में बहस और फैसले के दौरान पूर्व विधायक भी वहां पर मौजूद रहे. सजा सुनाए जाते ही उनके चेहरे के हाव-भाव बदल गए. हालांकि जमानत मिलने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान नजर आई. इस बीच समर्थकों ने जमानत मिलने के बाद नारेबाजी भी की.


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