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BREAKING : गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री पर अहमदाबाद कोर्ट में हुई सुनवाई, तेजस्वी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

BREAKING : गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री पर अहमदाबाद कोर्ट में हुई सुनवाई, तेजस्वी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

पटना. बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को अहमदाबाद ट्रायल कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले को स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. इस मामले पर 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता ने अपने वकील के माध्यम से अहमदाबाद अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में उपस्थिति से छूट मांगी. तेजस्वी की कथित टिप्पणी "केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं" के लिए आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट ने 22 सितंबर को तेजस्वी को तलब किया था। 

तेजस्वी के वकील के अनुरोध के बाद अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया और इसे 2 दिसंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। शिकायतकर्ता के वकील हरेश मेहता ने तर्क दिया था कि चूंकि इस मामले को शीर्ष अदालत ने अभी तक नहीं उठाया है और कोई निर्देश पारित नहीं किया गया है, इसलिए निचली अदालत को तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई जारी रखनी चाहिए।

शनिवार को अदालत के समक्ष प्रस्तुत छूट के आधारों में उस दिन यादव की आधिकारिक व्यस्तता और यह तथ्य भी शामिल था कि उन्होंने मामले को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 406 के तहत एक याचिका दायर की है। राजद नेता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से प्राप्त मामले की स्थिति के अनुसार, उक्त स्थानांतरण याचिका 6 नवंबर को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध है। 

तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया कि शीर्ष अदालत के समक्ष उनकी स्थानांतरण याचिका पर 6 नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है. उनकी ओर से मांग की गई कि आगे की कार्यवाही उनके वकील की उपस्थिति में की जाए और इस संबंध में कोई आपत्ति न की जाए। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच की थी और अहमदाबाद के 69 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी मेहता द्वारा दायर शिकायत के आधार पर उन्हें समन करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था। 

मेहता ने इस साल 21 मार्च को पटना में मीडिया के सामने दिए गए यादव के बयान के सबूत के साथ अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। तेजस्वी पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से कहा था कि "वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं, और उनकी धोखाधड़ी (अपराध) माफ कर दी जाएगी। 

इस पर शिकायतकर्ता ने दावा किया कि बयान सार्वजनिक रूप से दिया गया था और पूरे गुजराती समुदाय को "ठग" कहना सभी गुजरातियों को सार्वजनिक रूप से बदनाम और अपमानित करता है। उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा, एक "ठग" एक दुष्ट, धूर्त और आपराधिक व्यक्ति है और पूरे समुदाय के साथ इस तरह की तुलना से लोग गुजरातियों को संदेह की नजर से देखेंगे।


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