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बिल्डरों की पोल-खोल! दानापुर के 14 बिल्डरों को नोटिस,10 दिनों में नहीं दिया जवाब तो कार्रवाई, बिहटा-नौबतपुर में भी टाउनशिप बसाने के नाम पर धोखा

बिल्डरों की पोल-खोल! दानापुर के 14 बिल्डरों को नोटिस,10 दिनों में नहीं दिया जवाब तो कार्रवाई, बिहटा-नौबतपुर में भी टाउनशिप बसाने के नाम पर धोखा

PATNA:  बिहार के बिल्डर-प्रमोटरों को रेरा कानून से कोई मतलब नहीं। पटना और इसके आसपास के इलाकों में तो फर्जी बिल्डरों ने आतंक मचा रखा है। ऐसे लोग रेरा से निबंधन कराये बिना अपार्टमेंट बना रहे और फ्लैट की बिक्री कर रहे। पटना से सटे दानापुर- बिहटा नौबतपुर इलाके में कुकुरमुत्ते की तरफ बिल्डर काम कर रहे हैं। ऐसे बिल्डर टाउनशीप बसाने के नाम पर प्लॉट की बिक्री कर रहे । भोले-भाले ग्राहक इन लोगों के झांसे में आकर अपना सबकुछ गंवा रहे हैं। भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस पर स्वतः सज्ञान लिया है और रेरा को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। पटना समेत अन्य जिलों में चार सौ ऐसे बिल्डर हैं जो बिना निबंधन अपार्टमेंट का निर्माण या फ्लौट की बिक्री कर रहे या कर चुके हैं। अपीलीय न्यायाधिकरण के हरकत में आने के बाद नगर निगम और नगर परिषद ने गैर निबंधित व नियम का पालन नहीं कर रहे बिल्डरों को नोटिस दिया है। अगव वे 10 दिनों में जवाब नहीं देते हैं तो कार्रवाई तय है।

दानापुर के बिल्डरों को 10 दिनों में देना होगा जवाब 

भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण ने पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद को भी नोटिस जारी किया था। साथ ही गैर निबंधित प्रोजेक्टस व बिल्डर की सूची भेजी थी। इसके बाद दानापुर नगर परिषद की तरफ से वैसे बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया है। नगर परिषद प्रशासन ने वैसे बिल्डरों को 10 दिनों में कागजात पेश करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर एक्शन की चेतावनी दी गई है। नगर परिषद दानापुर की तरफ से बिल्डर साकार पाम ग्रीन को नोटिस दिया गया है. नोटिस में कहा गया है कि लगातार इस संबंध में परिवाद पत्र मिल रहे हैं. भवन निर्माण करते समय नगरपालिका अधिनियम का अनुपालन किया जाना आवश्यक है. लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा.स्थल जांच के क्रम में पाया गया है कि आपके द्वारा निर्माणाधीन या निर्मित भवन में नक्शा की स्वीकृति नहीं दी गई है. रेरा का निबंधन संख्या नहीं है. अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं इसकी भी जानकारी दें. 10 दिनों के अंदर अगर प्रमाण पत्र या कागजात उपलब्ध नहीं कराते हैं तो आप के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम एवं भवन उपविधि के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावे दानापुर के आर. के. पुरम स्थिति सत्या कॉलोनाइजर, जनक प्लाजा दानापुर,गीतांजलि गलैक्सी आरके पुरम, मुंडेश्वरी सफायर पीजीएस मोड दानापुर के अलावे अन्य बिल्डरों को नोटिस दिया गया है. इन सभी को 10 दिनों में जवाब देना होगा। 

ये भी पढ़ें---फ्रॉड बिल्डर! पटना के यूथ होम्स डेवलपर्स पर RERA ने पिछले साल ही लगाई थी रोक, अब भी जारी है ग्राहकों को प्रलोभन देने का खेल

राजधानी पटना से सटे बिहटा और नौबतपुर इलाके में सैकड़ों प्रमोटर बिना निबंधन के टाउनशीप बसा रहे हैं। इनमें कुछ के नाम भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण की तरफ से सार्वजनिक किये गये हैं। भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण इस मामले की सुनवाई कर रही है। साथ ही रेरा, नगर निगम, नगर परिषद दानापुर को नोटिस दिया है। इस मामले की 8 तारीख को फिर से हुई थी।  

बिहटा-नौबतपुर के बारे में जान लें

बिहटा और नौबतपुर की बात करें तो यहां रेरा नियमों का कोई मतलब नहीं। आप नगर नौबतपुर रोड़ या शिवाला-बिहटा रोड़ में जायेंगे तो हर कुछ दूरी पर टाऊनशीप बसाने का बोर्ड दिख जायेगा। ऐसे लोग बिना निबंधन के टाउनशीप बसाने का अवैध धंधा कर रहे हैं। अपीलीय न्यायाधिकरण की तरफ से कुछ बिल्डरों के नाम सार्वजनिक किये गये हैं। इनमें बिहटा का देवशील रॉयल पैराडाइज,भू समृद्धि,शिवा सनराइज । ये सभी बिहटा में फ्लॉट बिक्री का काम कर रहे। वहीं शिवाला पर में मेट्रोसिटी,सूर्या ग्रीन आईजलेस कंपनी फ्लॉट की बिक्री कर रही है। जबकि अमेरिको इंपेरियल गार्डेन-बघाकोल में,असावरी ग्राम,अमेरिका समृद्धि विहार फेज-1 नौबतपुर में, कैलाश सिटी जानीपुर में, इशानी हैरिटेज अपार्टमेंट बिहटा में ,स्वांस ग्रीन होम्स चिरौरा, मेहर पाटलिपुत्रा ग्रीन सिटी नौबतपुर,आलियास एयरोसिटी नौबतपुर,कैम्यो समर्पण सिटी बिहटा में अवैध तरीके से काम कर रहा है। वहीं बिहटा में यूथ होम एंड डेवलपर्स की तरफ से न्यूयार्क हेमलेट नाम देकर फर्जी तरीके से प्लॉट की बिक्री की जा रही थी। इसके बाद रेरा ने 1 अप्रैल 2021 को कार्रवाई भी की थी। इसके बाद भी बिल्डर के द्वारा धडल्ले से प्लॉट बिक्री को लेकर ग्राहकों को प्रलोभन दिया जा रहा।  




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