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Bulldozer News : सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर लगाई रोक, पूरे देश में कहीं नहीं किया जाएगा आरोपी के घर को ध्वस्त

Bulldozer News : सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर लगाई रोक, पूरे देश में कहीं नहीं किया जाएगा आरोपी के घर को ध्वस्त

Bulldozer News : योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इतना ही नहीं यूपी सहित देश भर में कहीं भी बुलडोजर चलाने के बढ़ते मामलों पर कोर्ट ने सख्त आपत्ति जताई है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि देश में बिना उसकी अनुमति के कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए. यानी बुलडोजर चलाने कि कार्रवाई नहीं होगी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों, जल निकायों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा. 

बुलडोजर ( bulldozer ) एक्शन पर यह रोक एक अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है. कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा. बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर कि गई थी. इसमें कहा गया था की बिना किसी क़ानूनी प्रक्रिया को अपनाये आम लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं. जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि बड़े स्तर पर ऐसे मामले प्रतीत हुए हैं जिसमें किसी के आरोपी होने मात्र से उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया. 


कोर्ट ने बुलडोजर चलाने कि सजा देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास माना ना की किसी सरकार द्वारा किया जाए. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह निर्णय सुनाया. साथ ही 1 अक्तूबर पर इस तरह के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. 


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