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पूर्व मंत्री और भाजपा सांसद मेनका गांधी पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज, 11 नवंबर को होगी सुनवाई

पूर्व मंत्री और भाजपा सांसद मेनका गांधी पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज, 11 नवंबर को होगी सुनवाई

मुजफ्फरपुर. जिला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पूर्व मंत्री व उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी के विरुद्ध मुकदमा दायर कराया गया है। यह मुकदमा मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने दर्ज कराया है। परिवादी सुशील कुमार सिंह का आरोप है कि मेनका गांधी ने उन्हें फोन कर असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया और नेतागिरी छोड़ने की सलाह दी है। इस मामले में कोर्ट ने परिवादी की अर्जी की स्वीकार किया है और मामले में 11 नवंबर को सुनवाई करेगी। इस मामले में परिवादी ने आईपीसी की धारा 500,504 और 506 की धारा के तहत मामला को दर्ज कराया गया है।

दरअसल, अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह की अपनी पत्नी नीलम देवी नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी थीं और अभी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में मुजफ्फरपुर शहर को आवारा पशुओं से मुक्त कराने की घोषणा की थी। वहीं कुछ आवारा कुत्तों को पकड़कर शहर से बाहर भी छोड़ा गया था और इनके प्रतिद्वंदी ने इनका घोषणा पत्र और कुछ पशुओं को पकड़ने की भी तस्वीरें मेनका गांधी को भेज दिया है। मेनका गांधी आवारा पशुओं के हित में एक संस्था चलाती हैं। इसी क्रम में पूरा वाकया हुआ है। फिलहाल कोर्ट ने 11 नवंबर को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है।

परिवादी अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने सांसद मेनका गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सांसद ने फोनकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। साथ ही नेतागिरी छोड़ने की सलाह दी। इस संबंध में मेरे पास टेप भी मौजूद है। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट में मेनका गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आईपीसी की धारा 500, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज हुआ है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 11 नवबंर की होगी।

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