पटना- के पारस एचएमआरआई अस्पताल पर पहले की गंभीर आरोप लग चुके हैं. अब केद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पारस एचएमआरआई अस्पताल पर शिकंजा कस दिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पारस अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए इसे 6 महीने के लिए अपनी सूची से बाहर कर दिया है. अब केंद्रीय कर्मचारी इस अस्पताल में केंद्र सरकार के पैसे से छह माह तक इलाज नहीं करा सकते हैं. इससे संबंधित आदेश भी मंत्रालय ने जारी कर दिया है.
आदेश के अनुसार पटना का पारस अस्पताल अब केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के तहत मरीजों का इलाज नहीं कर सकेगा. हालांकि अभी जो मरीज भर्ती हैं, उनका इलाज पहले के तरह ही चलेगा. उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए 7 दिनों का समय अस्पताल प्रशासन को दिया गया है.
पारस अस्पताल यह कार्रवाई उसके काम करने के तौर तरिकों के कारण स्वास्त्य मंत्रालय ने किया है. पारस अस्पताल पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं. साल 2023 मई महीने में सीबीआई ने पारस अस्पताल में एक फर्जी डिग्री लेकर काम कर रहे डॉक्टर का भंडाफोड़ किया था. आरोपी फर्जी डॉक्टर तीन साल से आपातकालीन सेवा में मरीजों का इलाज कर रहा था.
अब केंद्र सरकार ने पारस अस्पताल पर शिकंजा कस दिया है. पारस अस्पताल पर तत्कालीन मंत्री श्याम रजक भी सवाल खड़ा कर चुके हैं. कई पूर्व अधिकारियों ने भी पहले सवाल खड़े किए हैं.
रिपोर्ट- विवेकानंद