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विधानमंडल में जनसंख्या नियंत्रण पर "आपत्तिजनक" बयान देकर बुरे फंसे सीएम नीतीश, मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में दायर हुआ परिवाद

विधानमंडल में जनसंख्या नियंत्रण पर "आपत्तिजनक" बयान देकर बुरे फंसे सीएम नीतीश, मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में दायर हुआ परिवाद

MUZAFFARPUR : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में जनसँख्या नियंत्रण को लेकर जिस तरह का बयान दिया। इसके बाद बिहार की सियासत में बवाल मच गया। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए उनकी जमकर आलोचना की। यहाँ तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर महिला विधायकों ने खुद को अपमानित महसूस किया। 

भाजपा की महिला विधायक निवेदिता सिंह सदन के बाहर आकर रोने लगी। बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी सीएम के इस बयान पर संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री से माफ़ी मांगने की मांग की। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर किया है। मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के सीजेएम पंकज कुमार लाल के न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया है।

NEWS4NATION से बातचीत करते हुए अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया की परिवाद IPC 354(D),504,505,509,भादवी एवं 67 आई टी एक्ट में दायर हुआ है। जिसकी सुनवाई की तिथि 25 नवंबर को निर्धारित की गयी है। 

परिवादीअधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया की कल अपने चेंबर में बैठे थे तो सोशल मिडिया पर देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लड़के लड़कियों को लेकर अमर्यादित टिप्पणी किया गया है। जिसका बुरा प्रभाव समाज पर पड़ सकता है। उन्होंने एक अशिक्षित व्यक्ति की तरह विधान मंडल में बात किया है। कहा की माफ़ी मांग लेने से अपराध खत्म नहीं हो जाता है। वही परिवाद दाखिल करने वाले अधिवक्ता मोहम्मद असलम शबीर ने बताया कि उनके द्वारा उनके द्वारा या परिवाद किया गया है। 

मुजफ्फरपुर से मणिभूषण की रिपोर्ट 

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