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कोरोना काल में ही होंगे बिहार विधानसभा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

कोरोना काल में ही होंगे बिहार विधानसभा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

DESK:  बिहार में कोरोना काल में चुनाव होंगे अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाने की अनुमति दे दी है. चुनाव रोकने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना काल में ही चुनाव करवाए जाऐंगे. किसी भी कीमत पर बिहार विधानसभा का चुनाव टाला नहीं जाएगा. कोर्ट ने इतना तक कहा है कि चुनाव रोकने के लिए दायर की गई याचिका का इरादा गलत है. 

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार विपक्षी दलों के द्वा यह दवाब बनाया जा रहा था कि कोरोना की स्थिति में चुनाव को हर हाल में रोका जाए. इसी सिलसिले में अविनाश ठाकुर ने चुनाव रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि चुनाव कराने का हक चुनाव आयोग के पास है.

गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोरोना के बीच चुनाव कराने कि लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी कर दिए थे. चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया था कि कोरोना को लेकर सारी तैयारी कर ली जाएगी. वोटरों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी की जा रही है. चुनाव आयोग ने उम्मीदवार और वोटरों के लिए कई सारे नियम बनाए हैं जिसमें प्रत्याशियों को नॉमीनेशन ऑनलाईन भरना होगा, सैक्योरिटी मनी भी ऑनलाईन जमा करानी होगी. जनसंपर्क, जनसभाओं से लेकर मतदान तक सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ी शर्तों का पालन करना होगा. 

इसके अलावा उम्मीदवार शर्तों के साथ  डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे. जनसभाओं के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी उपयुक्त मैदान चिह्नित करेंगे. जहां एंट्री और एग्जिट के उचित व्यवस्था होगी. सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सभाएं होंगी. चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जारी गाइडलाइंस में कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी होते हैं.



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