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कैमूर में कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को सुनाई सजा, 35 साल कारावास के साथ लाखों रूपये का लगा जुर्माना

कैमूर में कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को सुनाई सजा, 35 साल कारावास के साथ लाखों रूपये का लगा जुर्माना

KAIMUR : जिले में शनिवार ने कोर्ट ने गैंगरेप के दो आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुना दिया है। आरोपियों में सजा पानेवालों में मोहनियां शहर के वार्ड 16 निवासी सिकंदर अंसारी व वार्ड 15 निवासी शहनवाज उर्फ सोनू शामिल हैं। जिन्हें कोर्ट ने 35 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 6.26 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसे पीड़िता को दी जाएगी। यह राशि नही देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

बता दें की एडीजे-6 (पाक्सो) आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने सजा सुनाई है। कोर्ट में तीन वर्ष ढाई माह तक इस केस की सुनवाई की गयी। जिसके बाद आरोपियों को फैसला सुनाया गया है। पीड़िता के अधिवक्ता मंटू पांडेय ने बताया कि नाबालिग पीड़िता मोहनियां थाना क्षेत्र के एक गांव की रहनेवाली है। मोहनियां शहर के मुंडेश्वरी गेट से बदमाशों ने 15 नवंबर 2019 को उसे जबरन कार में बैठाया और नदी के पास चार लोगों ने गैंगरेप किया था। 

बदमाशों ने उसे और उसके माता-पिता की हत्या करने धमकी भी दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद उसे मारपीट कर रोड पर धकेल दिया था। इस मामले का वीडियो 24 नवंबर 2019 को वायरल हुआ था। उसके बाद महिला थाने में पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा धारा 376 (डी) गैंगरेप में 35 साल का सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपया जुर्माना, नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास, भादवि की धारा 366 में 10 वर्ष सश्रम कारावास, 10-10 हजार रुपया जुर्माना, नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास, धारा 67 (ए) एक्ट में तीन वर्ष के सश्रम कारावास व दो-दो लाख रुपया जुर्माना, राशि नहीं देने पर छह माह कैद की सजा सुनाई गई है। 

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