मुजफ्फरपुर रेल एसपी ने अपराध गोष्ठी का किया आयोजन, पुलिसकर्मियों को दिए कई निर्देश, एक महीने के कांडों की दी जानकारी

MUZAFFARPUR: मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने बुधवार को सितबंर माह में की गई कार्रवाई को लेकर अपराध गोष्ठी की बैठक की। सितम्बर में मुजफ्फरपुर रेल जिला अन्तर्गत विशेष प्रतिवेदित काण्ड-14 एवं अविशेष प्रतिवेदित काण्ड-188 कुल काण्ड-202 काण्ड प्रतिवेदित हुआ है जिसके विरूद्ध सितम्बर में विशेष प्रतिवेदित काण्ड-17 एवं अविशेष प्रतिवेदित काण्ड-188 कुल काण्ड-205 काण्डों का निष्पादन किया गया है। साथ ही मुजफ्फरपुर रेल जिलान्तर्गत कांड में 127 एवं रेलवे एक्ट के अनsतर्गत 01 काण्ड-128 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रेल पुलिस ने सितंबर में कुल-89 वारंट तथा 37 कुर्की जपती का निष्पादन किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल-56 वाहनों से शमन स्वरूप कुल-29,000/- रूपया वसुल किया गया है।
कोटपा अधिनियम के तहत 06 व्यक्तियों से 1200/-रूपया शमन वसुल किया गया है। मद्यनिषेध अधिनियम के तहत कुल-93 कांड प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें विदेशी शराब-1519.410 लीटर एवं देशी शराब-475.058 लीटर बरामद हुआ है, जिनमे 53 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। न्यायालय से विचारण कराकर चोरी के 02 कांड में 03 अभियुक्त, छेडखानी के 01 कांड में 02 अभियुक्त , जालसाजी के कांड में 01 अभियुक्त एवं विविध श्रेणी के 02 कांडो में 02 अभियुक्तों को सश्रम कारावास एवं अर्थ दण्ड की सजा करायी गयी है। इसके अतिरिक्त मद्यनिषेध के तहत शराब पीने वाले 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 09 व्यक्तियों को जिला दण्डाधिकारी से फाईन कराया गया है। रेल पुलिस ने सितम्बर में भरतीय मुद्रा-26593/-रूपया, नेपाली मुद्रा-20/- सहित चॉदी जैसा बिछिया-02, चॉदी जैसा चॉद-01, चॉदी जैसा नथुनी-01, मोबाईल-91, मोटर साईकिल-02, घडी-01, लेडिज पर्स-01, हैण्ड बैग-01, चाकू-01, ब्लेड का टुकडा-12, छोटा कैची-01, पासपोर्ट-01, सिमकार्ड-04, मजदूरी हेतु ले जा रहे नाबालिंग बच्चा-05, अपहृत बच्चा-01, एटीभान टैबलेट-38 पीस , गॉजा-24.900 कि०ग्रा०, स्प्रीट-12.800 लीटर बरामद किया गया है।
वहीं अपराध गोष्ठी में निम्नालिखित निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सभी दिशा निर्देश का अनुपालन दृढता से करने का निर्देश दिया गया। सभी नये थानाध्यक्ष को अच्छा कार्य करने के लिए प्ररित करते हुए शराब बंदी पर निगरानी, अपराधियों की निगरानी एवं छिटपुट घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही अपने अधीनस्थ के पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियो की गतिविधि पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। रेल पुलिस उपाधीक्षक/रेल पुलिस निरीक्षक/थाना/पी०पी० अध्यक्ष के स्तर से थाना/पी०पी० से जाने वाले स्कोर्ट पार्टी को प्रत्येक दिन ब्रिफिंग करते हुये किसी प्रकार की शिकायत यात्रियो से प्राप्त होन पर तत्काल अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश देना सुनिश्चित करेंगे। थाना/पी०पी० में कार्यरत कर्मी के द्वारा स्कोर्ट डियूटी या अन्य डियूटी करने में अनाकानी करने पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। रेल पुलिस उपाधीक्षक/रेल पुलिस निरीक्षक के द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार के थाना/पी०पी० के निरीक्षण के क्रम में थाना में उपस्थित बल से कार्य ब्योरा एवं गतिविधि पर सर्वागिक समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।
बिहार पुलिस मुख्यालय का पुलिस आदेश सं०-325/2023 में दिए गए निर्देश बिहार पुलिस हस्तक के अनुरूप केसो के अन्वेषण में पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण को सुदृढ करने के संबंध में सभी थानाध्यक्ष / पुलिस निरीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिया गया एवं थानाध्यक्ष के द्वारा पर्यवेक्षण किये जाने वाले कांडो को निष्पादन प्रतिवेदित माह में ही करने का निर्देश दिया गया। सभी रेल पुलिस निरीक्षक माह में निष्पादन कांडो में न्यायालय के जी०आर० रजिस्टर से मिलान कर जी०आर० पंजी पर अंतिम प्रपत्र का ब्योरा अंकित कराते हुए अगले माह के 20 तारिख तक अपना-अपना प्रमाण पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। सभी थाना / पी०पी० में आपराधिक मानचित्र बनाकर डकैती, लूट, हत्या, चोरी, गृहभेदन आदि सम्पतिमूलक कांडो को मानचित्र पर चिन्हित करते हुए थाना कार्यालय में संधारित कर उसका डिजीटल मैप भी तेयार करना सुनिश्चित करेंगे।
वहीं जेल से छुटे हुए अपराधियों का 48 घंटा के अन्दर भौतिक सत्यापन कर उस अपराधी का फोटो भी प्राप्त कर संधारित करना सुनिश्चित करेंगे। थाना /पी०पी० में गिरफ्तार अपराधियों का अगुलांक लेकर नफीस सॉफ्टवेयर पर लगातार अपलोड कराना सुनिश्चित करें। सभी थाना / पी०पी० अध्यक्ष के द्वारा आर०पी०एफ० / टी०टी०ई० से सम्पर्क कर ट्रेन में चल रहे स्कोर्टपार्टी के पास उपलब्ध शिकायत पुस्तिका पर पीडित यात्रियों का शिकायत दर्ज कराना सुनिश्चित करे। किस थाना / पी०पी० में कितना मोबाईल सनहा में एव कितना मोबाईल कांड में बरामद हुआ उसका अलग-अलग विवरण तैयार कर 48 घंटा के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करे। सभी थानाध्यक्ष/ पी०पी० अध्यक्ष को शून्य प्राथमिकी थाना में प्राप्त होने के उपरांत 48 घंटा के अन्दर प्राथमिकी दर्ज कर कांड का उद्भेदन करते हुए निष्पादन कर अंतिम प्रपत्र समर्पित करना सुनिश्चित करे।
वहीं सभी रेल पुलिस उपाधीक्षक/ रेल पुलिस निरीक्षक/ थानाध्यक्ष/ पी०पी० अध्यक्ष को प्रतिदिन अपना-अपना ई०मेल आई०डी० को चेक करना सुनिश्चित करे, अन्यथा इसमें लापरवाही पाये जाने पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। सभी रेल पुलिस उपाधीक्षक/ रेल पुलिस निरीक्षक/ थानाध्यक्ष/ पी०पी० अध्यक्ष के स्तर से टॉप-10 अपराधी की सूची बनाकर दुर्गापूजा से पहले उन अपराधियों की गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करे। सर्वोच्य न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में धारा-41 द०प्र०स० में दिये गये निर्देशो का अनुपालन दृढता से करने का निर्देश दिया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, बिहार, पटना द्वार मार्गरक्षण के संदर्भ में दिए गए निर्देशो का अनुपालन दृढता से करने का निर्देश दिया गया है।
बता दें कि, 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक पुलिस मुख्यालय द्वारा ALTF का गठन कर अभियान चलाने का निर्देशप्राप्त हुआ है। जिसका अनुपालन दृढता से करने का निर्देश दिया गया है एवं शराब के बड़े व्यापारियों को चिन्हित कर उसे गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया। साथ ही लावारिस शराब की बरामदगी से संबंधित कांड में संलिप्त अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने का निर्देष दिया गया। वहीं सभी थानाध्यक्ष/ पी०पी० अध्यक्ष को सप्ताह में दिन शनिवार एवं रविवार को S-Drive कर NBW लंबित वारंट को निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। जिसमें रेल पुलिस निरीक्षक/ रेल पुलिस उपाधीक्षक का सहयोग प्राप्त करने एवं आवश्यकतानुसार बल के साथ छापामारी करने का निर्देश दिया गया है।