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आज से सिंगल यूज प्लास्टिक वाला सामान खरीद-बिक्री नहीं करें, पकड़े जाने पर हो सकती है पांच साल जेल की सजा

आज से सिंगल यूज प्लास्टिक वाला सामान खरीद-बिक्री नहीं करें, पकड़े जाने पर हो सकती है पांच साल जेल की सजा

Desk. बिहार में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया है. लोग अब इसकी खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे. यदि किसी ने इसका उपयोग कर निया का उल्लंघन किया तो उसे एक लाख रुपए का जुर्माना और पांच साल तक की सजा हो सकती है. सिंगल यूज प्लास्टिक जैव विघटक नहीं है, इससे यह उपयोग होने के बाद नष्ट नहीं होता है और प्रदूषण फैलाता है. इसलिए इस पर प्रतिबंध के लिए पिछले कई सालों से बात उठती रही है. गांधी जी की 150 वीं जयंती पर एक साल तक प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का अभियान भी चलाया गया था.

उल्लंघन करने पर पांच साल की सजा

अब इन नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत अधिकतम पांच वर्षों के कारावास के साथ अधिकतम एक लाख रुपया जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है. एकल उपयोग प्लास्टिक के अंतर्गत प्लास्टिक की वैसी चीजें आती हैं, जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं. बीते महीने जून में ही इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी थी.

सिंगल यूज प्लास्टिक के विनर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण, विक्रय एवं उपयोग अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ चुका है. लोग अब इसकी खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे. प्लास्टिक कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, कांटा, चम्मच, स्ट्रॉ, घोटन, थर्मोकोल के कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, प्लास्टिक बैनर एवं ध्वज-पट्ट, प्लास्टिक झंडा, झाड़-फानूस एवं सजावट की सामाग्री, प्लास्टिक परत वाले कागज के प्लेट, कप, पानी के पाउच एवं पैकेट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा.


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