बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

बिल्डर के झांसा में न आएं वरना डूब जायेगा पैसाः यूथ होम्स का प्रोजेक्ट 'न्यू यार्क हैमलेट' पर RERA का प्रतिबंध जारी, पेपर जमा करने में कंपनी के छूट रहे पसीने

बिल्डर के झांसा में न आएं वरना डूब जायेगा पैसाः यूथ होम्स का प्रोजेक्ट 'न्यू यार्क हैमलेट' पर RERA का प्रतिबंध जारी, पेपर जमा करने में कंपनी के छूट रहे पसीने

पटनाः बिहार में बिल्डर ग्राहकों को धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। रीयल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) लगातार वैसे बिल्डरों पर कार्रवाई भी कर रही है। अब तक कई बड़े बिल्डरों पर रेरा ने शिकंजा कसा है। बड़ी संख्या में अपार्टमेंट निर्माण पर रोक लगाई गई है । 2021 में अब तक 60 से अधिक प्रोजेक्ट के निबंधन आवेदन को खारिज किया गया है। पटना के चर्चित हीरा-पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट की हाल ही में फर्जीवाड़े की पोल खुली है और निबंधन रद्द करने से पहले शो-कॉज पूछा गया है। वहीं रेरा ने यूथ होम्स डेवलपर्स पर भी अपने निर्णय में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी यूथ होम्स डेवलपर्स का बिहटा का प्रोजेक्ट न्यू यार्क हेमलेट पर प्रतिबंध जारी है। रेरा ने इस कंपनी के निदेशकों का खाता फ्रीज करने के साथ-साथ प्रोजेक्ट बिक्री पर रोक जारी रखा है। ग्राहक पूरी तरह से सचेत रहें और बिल्डर के झांसे में न आयें वरना पैसा डूब सकता है। 

ग्राहक रहें सावधान-बिल्डर के झांसा में न आएं

 रेरा ने 1 अप्रैल 2021 को ही यूथ होम्स एंड डेवलपर्स पर सख्त कार्रवाई की थी। बिना निबंधन प्रोजेक्ट का प्रचार करने के आरोप में कार्रवाई करते हुए रेरा 1 अप्रैल को अंतरिम आदेश जारी किया था। आदेश में कंपनी के साथ-साथ निदेशक पन्ना राज और निदेशक रिषभ सिन्हा का बैंक अकाउंट को तत्काल प्रभाव से फ्रीज करने का आदेश जारी किया था। साथ ही निबंधन आईजी को पत्र भेज  दानापुर,फुलवारीशरीफ और पटना के निबंधन पदाधिकारी से इस कंपनी के किसी फ्लैट या प्लॉट बिक्री पर रोक लगाने को कहा था। तब से इस कंपनी पर रोक जारी है। रेरा ने निबंधन के लिए सभी कागजात जमा करने का भी आदेश दिया था। लेकिन यूथ होम्स डेवलपर्स इस काम में विफल रहा है। लिहाजा कंपनी के फ्लैट-प्लॉट की बिक्री पर रोक आज तक जारी है। इधर खबर है कि रोक के बाद भी कंपनी प्लॉट का एग्रीमेंट कर रहा है। उस पर रेरा के रोक का असर नहीं हो रहा। इस संबंध में जब निदेशक रिषभ सिन्हा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रेरा ने जो प्रतिबंध लगाये थे वो आज भी जारी है। बिक्री पर रोक व खाता आज भी फ्रीज है।   

पटना के हीरा पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट की खुल गई पोल

रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) ने तथ्य छिपाकर विवादित भूमि पर परियोजना का निबंधन कराने के मामले को लेकर सख्त आपत्ति जताई है।इसके बाद निबंधन आइजी को पत्र लिखकर कहा है कि वे इस परियोजना से जुड़े किसी भी फ्लैट व अपार्टमेंट का निबंधन न करने का निर्देश दें। रेरा ने कंपनी के निदेशक शरद केसरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न आपकी परियोजना का निबंधन रद कर दिया जाए और आर्थिक दंड लगाया जाए? इसको लेकर कंपनी से 30 दिनों में जवाब मांगा गया है।

जिस भूमि पर निबंधन, उसपर किसी और कंपनी का अनुबंध

रेरा ने हीरा पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी को नोटिस दिया है और 30 दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर रेरा एकतरफा निबंधन रद्द कर देगा। नोटिस के अनुसार, कंपनी ने सिकंदरपुर मौजा की जिस भूमि पर अपने परियोजना का निबंधन कराया है, उस पर मालिक ने 2013-14 में ही दूसरी कंपनी अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड से अनुबंध किया था। ऐसे में रेरा ने यह तथ्य छिपाने पर हीरा-पन्ना कंपनी से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। ऐसे में खरीदारी की प्रक्रिया में जुटे लोगों की चिंता बढ़ गई है। अब देखना है कि कंपनी के जवाब के बाद रेरा क्‍या कदम उठाता है। 

दो बिंदूओं पर शो-क़ॉज

अब रेरा ने इस जुर्म में हीरा-पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी के निदेशक से जवाब मांगा है। तीस दिनों में निदेशक शरद केसरी को जवाब देना होगा। रेरा ने दो बिंदूओं पर जवाब मांगा है। पहला यह कि क्यों न रेरा की धारा -7 के तहत तुरंत प्रभाव से प्रोजेक्ट के निबंधन को रद्द कर दिया जाए। दूसरा यह कि क्यों न इस आरोप में जुर्माना लगाया जाए? अगर कंपनी तय समय में जवाब दाखिल नहीं करती है तो निबंधन रद्द कर दिया जाएगा।

फ्लैट की बुकिंग पर रोक

इसके साथ ही रेरा ने कंपनी के प्रोजेक्ट में फ्लैट बिक्री-एग्रीमेंट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। इस संबंध में निबंधन आईजी को पत्र भेजा गया है और इस कंपनी के द क्राउन अपार्टमेंट की फ्लैट निबंधन करने से मना करने का निर्देश दिया है। 

Suggested News