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यहां शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, देना होगा एक यूनिट ब्लड

यहां शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, देना होगा एक यूनिट ब्लड

Desk. पंजाब सरकार शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और ट्रैफिक रूल को तोड़ने वालों पर शिकंजा कसने जा रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। साथ ही नजदीकी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करनी होगी या एक यूनिट रक्तदान करना होगा। वहीं ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर न सिर्फ जुर्माना देना होगा, बल्कि गलती दोहराने पर जुर्माना भी दोगुना हो जाएगा।

दरअसल, पंजाब की मान सरकार ने प्रदेश में यातायत नियमों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जो वो अब चर्चा का विषय बन गया है। इस नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है कि अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो उसे एक रिफ्रेशर कोर्स से गुजरना होगा। इसके बाद परिवहन प्राधिकरण से सर्टिफिकेट भी लेना होगा। इतना ही नहीं, कम से कम 20 स्कूली स्टूडेंट्स को दो घंटे तक यातायात के नियम सिखाने होंगे।

उल्लंघन करना पड़ेगा भारी

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर सामान्य सजा के रूप में तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। इसमें ओवरस्पीडिंग, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ट्रिपल राइडिंग और रेड लाइट जंप करना शामिल है।

पंजाब में अब ओवरस्पीडिंग पर पहले 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई बार-बार इस नियम का उल्लंघन करते पाया गया तो जुर्माना दोगुना हो जाएगा। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर दूसरी बार इस नियम का उल्लंघन किया तो जुर्माना की राशि दोगुना हो जाएगी। ओवरलोडेड वाहनों पर पहली बार 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार दोगुना जुर्माना भरना होगा।


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