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बिग ब्रेकिंगः पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी DM को भेजा गाईडलाइन्स, जानें बिहार में कब होंगे चुनाव

बिग ब्रेकिंगः पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी DM को भेजा गाईडलाइन्स, जानें बिहार में कब होंगे चुनाव

PATNA: बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है. आयोग के सचिव ने सभी जिलों के डीएम को गाइडलाइंस से संबंधित पत्र जारी किया है.पत्र में कहा गया है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव में वोटिंग सुबह सात बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। वहीं मतगणना सुबह से 8 बजे से  प्रारंभ होगा।   

शीघ्र ही चुनाव की तारीख का होगा ऐलान

 पत्र में कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के पदों पर आम निर्वाचन से संबंधित गाइडलाइन का पालन करना होगा. निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, शीघ्र ही राज्यपाल द्वारा तारीख संबंधी अधिसूचना निर्गत की जानी है. आयोग ने निर्णय लिया है कि राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के चुनाव संपन्न कराए जाएं.

चुनाव के संबंध में दें पूरी जानकारी

निर्वाचन आयोग ने डीएम को भेजे गाईडलाइन में कहा है कि बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 36 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामनिर्देशन से संबंधित सूचना संबंधित जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रकाशित की जाएगी. जिसमें नाम निर्देशन की अंतिम तारीख, समय तथा स्थान नामनिर्देशन की समीक्षा के लिए तिथि ,समय तथा नाम वापस लेने की तारीख का उल्लेख होगा। मतदान की तारीख एवं समय और मतगणना की तारीख का प्रकाशन किया जाएगा. सूचनाएं बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए ताकि सर्वसाधारण को इसकी जानकारी मिल सके और किसी स्तर पर भ्रम की स्थिति नहीं रहे. मतदान का समय सुबह 7:00 बजे से संध्या 5:00 बजे तक होगा, मतगणना सुबह 8:00 बजे से प्रारंभ होगा.

ऐसे लोग नहीं लड़ पायेंगे चुनाव

आयोग ने कहा है कि ऐसे नागरिक चुनाव नहीं लड़ेंगे जो भारत के नागरिक नहीं हों. अयोग्य घोषित किया गया हो केंद्र या राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो या फिर सहायता प्राप्त करने वाली कोई संस्था की सेवा में हो. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता हो या फिर केंद्र राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा से कदाचार के लिए बर्खास्त हुआ हो. लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो, न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए 6 महीनों से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंड पा चुका हो. पंचायत के अंतर्गत वैतनिक पद या लाभ का पद धारण करता हो। भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो.



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