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इलेक्टोरल बॉन्ड : सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर जारी किया नोटिस, बड़ा राज छुपाने का हुआ खुलासा

इलेक्टोरल बॉन्ड : सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर जारी किया नोटिस, बड़ा राज छुपाने का हुआ खुलासा

DESK. इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में शुक्रवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई ने नोटिस जारी किया. अदालत ने नोटिस जारी कर पूछा है कि बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-जजों की बेंच ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई शुरू की है. इस आवेदन में, दो मौकों पर सीलबंद बक्सों में कोर्ट को सौंपे गए चुनावी बॉन्ड के दस्तावेजों को वापस करने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, बैंक ने अल्फा न्यूमिरिक नंबर क्यों नहीं बताया. अदालत ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है. अदालत का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है. कोर्ट ने कहा कि ईसी में अपलोड करने के लिए डेटा जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बॉन्ड नंबरों से पता चल सकेगा कि किस दानदाता ने किस पार्टी को चंदा दिया. अब मामले में अगली सुनवाई सोमवार को यानी कि 18 मार्च को होगी. 

निर्वाचन आयोग ने कहा कि हमने आपको जो सीलबंद रिकॉर्ड दिया है, उसकी कॉपी हमने नहीं रखी है. लिहाजा हमें वो खुलासे के लिए चाहिए. इस पर कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड नंबरों का भी खुलासा किया जाए. कोर्ट ने स्टेट बैंक को डाटा की कॉपी देने का आदेश जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा सीलबंद डाटा की स्कैन कॉपी अपने पास रखे और मूल डाटा कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंप दे. 

भारतीय स्टेट बैंक ने भारत की सर्वोच्च अदालत के आदेशानुसार 12 मार्च को ही निर्वाचन आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा दे दिया था.अदालत ने चुनाव आयोग से इस जानकारी को 15 मार्च की शाम पांच बजे तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया था. इस जानकारी के अनुसार बीजेपी ने इस अवधि में कुल 60 अरब रुपये से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है. वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, जिसने 16 अरब रुपये से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश किया है.

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