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EVM विवाद पर हाईकोर्ट का निर्देश - आपस में फैसला करे राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग

EVM विवाद पर हाईकोर्ट का निर्देश - आपस में फैसला करे राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग

पटना। बिहार में होनेवाले पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर पटना हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और बिहार निर्वाचन आयोग को  आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की सलाह दी है।  पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि वह कोई अन्य उपाय कर मामले को जल्द निपटारा करें। उन्होंने इसके लिए सुझाव भी दिया है।  कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को जवाबी हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं।  

साथ ही राज्य सरकार के महाधिवक्ता को इस केस में हाजिर होकर कोर्ट का सहयोग करने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा कोर्ट आदेश के प्रति महाधिवक्ता कार्यालय को भेजने के निर्देश हाईकोर्ट प्रशासन को दिया है। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया गया।

 गौरतलब है कि बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में अभी तक ईवीएम के इस्तेमाल के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी नहीं दी गई है। जिसको लेकर बिहार निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। जिसमें चुनाव आयोग के उस नियम को चुनौती दी गई है, जिसके अनुसा ईवीएम और वीवी पैट के प्रयोग के लिए चुनाव आयोग मंजूरी लेना अनिवार्य है। इस वर्ष के शुरुआत में पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एनओसी के लिए लेटर भेजा था लेकिन चुनाव आयोग से अभी तक इसका जवाब नहीं दिया गया है। ईवीएम विवाद के चलते बिहार में पंचायत चुनाव में देरी होने की संभावना हो गई है।

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