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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड, पूर्व सीबीआई चीफ को सुप्रीम कोर्ट से मांगनी पड़ी माफी

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड, पूर्व सीबीआई चीफ को सुप्रीम कोर्ट से मांगनी पड़ी माफी

DELHI : मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी कम होती नहीं दिख रही है। शेल्टर होम कांड की जांच से जुड़े एक अधिकारी तबादला करने के मामले में सीबीआई के पूर्व चीफ एम नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी है। राव को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि उन्होंने शीर्ष अदालत के आदेश का मज़ाक बनाया। 

सुप्रीम कोर्ट की इस नाराज़गी के बाद एम नागेश्वर राव ने सोमवार को एक हलफनामा दाखिल कर कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली। पूर्व सीबीआई चीफ ने अपने हलफनामे में यह स्वीकार किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक कानूनी सलाह को नहीं माना। इसके लिए वह अपनी गलती स्वीकार करते हैं। राव ने यह माना कि अदालत के निर्देश के बिना उन्हें जांच अधिकारी तबादले के आदेश नहीं देना चाहिए था।

सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम कांड से जुड़े तमाम केसों को पहले ही पटना से दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने दिल्ली के साकेत पास्को कोर्ट के जज को निर्देश दिया कि वह दो हफ्तों में इस मामले की सुनवाई शुरू कर छह महीने के अंदर ट्रायल को पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम कांड की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी एके शर्मा के ट्रांसफर को लेकर भी नाराजगी जताई थी जिसके बाद एम नागेश्वर राव को माफी मांगनी पड़ी।

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