रामनवमी में भड़की हिंसा के आरोपी भाजपा के पूर्व विधायक 3 महीने बाद जेल से निकले बाहर, कहा- बिहार में चल रही धृतराष्ट्र की सरकार

SASARAM: सासाराम के पूर्व भाजपा विधायक जवाहर प्रसाद पूरे 3 महीने के बाद जेल से बाहार आए हैं। दरअसल, मंगलवार की देर शाम जवाहर प्रसाद मंडल कारा से बेल पर बाहर आ गए। वो सासाराम में रामनवमी के बाद भड़की हिसा मामले में 29 अप्रैल 2023 से मंडल कारा में बंद थे।वहीं हाईकोर्ट से जमानत मिलने के पश्चात जवाहर प्रसाद बाहर आए हैं
बता दें कि भाजपा के पूर्व विधायक के जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत जबरदस्त तरीके से किया। मौके पर कार्यकर्ताओं की ओर से 'जय श्री राम' और 'हर-हर महादेव' के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि जज साहब मेरे तारणहार बनकर आए। बिहार में अभी धृतराष्ट्र की सरकार है। मैं आप सभी को समर्थन के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि, माननीय न्यायालय के कारण ही उन्हें न्याय मिला है।
दरअसल, सासाराम में रामनवमी जुलूस के बाद 31 मार्च 2023 दो पक्षों के बीच तनाव हो गया था। इस घटना में पत्थरबाजी की गई और दुकानों में आगजनी भी हुई थी। उपद्रव के दौरान गोलीबारी में राजा चौधरी नामक व्यक्ति की इलाज के दौरान वाराणसी में मौत भी हो गई थी। इसके बाद नगर पुलिस ने पूर्व में की गई प्राथमिकी में भारतीय दंड विधान की धारा 302 जोड़ने का निवेदन कोर्ट से किया था।
बताते चलें कि, रोहतास के अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने सासाराम उपद्रव मामले में भाजपा के पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में पूर्व विधायक पिछले 29 अप्रैल से जेल में थे। पूर्व विधायक ने गिरफ्तारी के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां नियमित जमानत याचिका दायर किया था। वहां से आवेदन खारिज होने के बाद उन्होंने जिला जज के पास जमानत के लिए आवेदन दिया था। जिला जज ने जमानत आवेदन को एडीजे प्रथम के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। एडीजे प्रथम ने सुनवाई के बाद जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद पूर्व विधायक ने उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल किया था जिसमें पिछले सप्ताह उन्हें बेल मिला था। जरूरी कार्यवाही पूरी होने के बाद वो जेल से बाहर आए।