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नवादा में भाजपा के पूर्व विधायक को एक वर्ष कारावास की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगा

नवादा में भाजपा के पूर्व विधायक को एक वर्ष कारावास की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगा

नवादा. एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक अनिल सिंह को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं सजा सुनाने के बाद अपीलीय बेल बॉन्ड पर उन्हें मुक्त कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, विधानसभा चुनाव के दौरान 17 अक्टूबर 2010 को भाजपा उम्मीदवार अनिल सिंह रावण वध कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। इस बाबत तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार की ओर से संबंधित मामला हिसुआ थाना में कांड संख्या 140/10 दर्ज कराया गया था।

गवाहों के बयान के अवलोकन के बाद विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट सह प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार अविनाश ने बुधवार को पूर्व विधायक को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद अपीलीय बेल बॉन्ड पर उन्हें मुक्त कर दिया गया। वे जिले के तीसरे माननीय हैं, जिन्हें अब तक विभिन्न आरोपों में सजा सुनाई गई है।

कुछ दिनों पूर्व आचार संहिता उल्लंघन मामले में ही रजौली एमएलए प्रकाश वीर को सजा मिली थी। अभी कई और पूर्व और वर्तमान एमएलए के खिलाफ मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। अगले कुछ माह में कई मामलों पर अंतिम निर्णय आना है। वारिसलीगंज के पूर्व एमएलए प्रदीप महतो भी सजायाफ्ता है। आर्म्स एक्ट में उन्हें दूसरे कोर्ट से सजा मिली है। बता दें कि अनिल सिंह 2005 से 2015 तक 15 साल बीजेपी के हिसुआ से एमएलए रहे हैं।

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