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पूर्व सांसद पप्पू यादव की बढ़ी मुश्किलें... कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा, अर्थ दंड भी लगाया, जानिए पूरा मामला

पूर्व सांसद पप्पू यादव की बढ़ी मुश्किलें... कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा, अर्थ दंड भी लगाया, जानिए पूरा मामला

पटना. जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो सह पूर्व सांसद पप्पू यादव को एक मामले में  सजा सुनाई गई है. उन्हें MP-MLA कोर्ट की एक पुराने मामले में एक साल की सजा सुनायी गई है. पप्पू यादव से जुड़ा यह मामला पटना के फुलवारी शरीफ में वर्ष 2004 का है. विशेष जज सारिका बहालिया ने पप्पू यादव को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई. 

दरअसल, वर्ष 2004 में पप्पू यादव जब जेल मेंबंद थे तब जेल में छापेमारी हुई थी. इस दौरान छापामारी दल को पप्पू यादव के वार्ड से मोबाइल फोन, इयरफोन सहित अन्य सामग्री मिली थी.  इसी को लेकर पप्पू यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जेल नियमों के उल्लंघन से जुड़े इस मामले को बाद में एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था. अब कोर्ट ने इसी मामले में पप्पू यादव को एक साल की सजा सुनाई है. 

पप्पू यादव को न सिर्फ एक साल की सजा बल्कि कोर्ट ने उन पर 10 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. वहीं अगर वे अर्थ दंड का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें एक महीने अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी. 

इस बीच, पप्पू यादव को एक अन्य मामले में कोर्ट से राहत भी मिली है. उन्हें वर्ष  2018 में राजेन्द्र नगर स्टेशन पर ट्रेन को रोक कर धरना-प्रदर्शन करने के आरोप में आरपीएफ द्वारा दर्ज केस में कोर्ट ने बरी कर दिया है.

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