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राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ को मिली बड़ी राहत, 15 दिन के पैरोल पर आए जेल से बाहर, नाबालिग के साथ रेप के हैं आरोपी

राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ को मिली बड़ी राहत, 15 दिन के पैरोल पर आए जेल से बाहर, नाबालिग के साथ रेप के हैं आरोपी

NAWADA: नाबालिग के साथ रेप के मामले में जेल में बंद राजद के पूर्व विधायक को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को 15 दिनों की पैरोल दी गई है। उनको यह राहत उनकी मां के इलाज के लिए दिया गया है। अगले 15 दिनों तक वह देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। 

बता दें कि, राजबल्लभ यादव ने अपनी मां की तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी इलाज करना के लिए कारा प्रशासन से निवेदन किया की उन्हें पैरोल दी जाए। जिसके बाद कारा प्रशासन ने उनकी आवेदन पर उन्हें 15 दिन का पैरोल दिया है। इस मामले की जानकारी बेऊर जेल के अधीक्षक जितेंद्र सिंह ने दी है। 

वहीं जेल अधीक्षक के मुताबिक 22 अगस्त को पैरोल की अवधि खत्म होगी। उसके बाद राजबल्लभ को फिर से सजा काटनी होगी। लेकिन तब तक वह देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। बताते चलें कि नाबालिग से रेप के आरोप में फंसने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी।

गौरतलब हो कि, नवादा जिले के इंग्लिश पथरा गांव स्थित विधायक आवास में 15 वर्षीय पीड़िता को पूरी रात बंधक बनाकर रखने और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देने के मामले में कोर्ट के विशेष न्यायाधीश परशुराम यादव ने राज बल्लभ समेत पांच लोगों को दोषी पाया था। इस केस में दोषियों को सजा 21 दिसंबर को सजा सुनाई थी। रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के एक दिन बाद ही 9 नवंबर 2016 को बिहार के नालंदा जिले में राज बल्लभ यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस मामले में 30 सितंबर 2016 को पटना हाई कोर्ट ने आरजेडी विधायक को जमानत दे दी थी लेकिन बाद में 8 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए बेल को खारिज कर दिया। 

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