PATNA : बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें प्रोन्नति के साथ-साथ तबादला का भी लाभ मिलेगा। नियोजित शिक्षकों का जिला स्तर पर तबादला हो सकता है।
शिक्षकों के लिए तैयार सेवा शर्त नियमावली लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद संशोधित रूप से लागू होगी। समान काम के बदले समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त लागू करने की दिशा में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
लगभग 4 साल से नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली लागू करने का मामला अधर में है। सेवा शर्त तैयार करने के लिए विभाग में कमेटी बनी थी। शिक्षक संघों ने सुझाव भी दिया था। प्रारंभिक स्तर पर सेवा शर्त नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था ।लेकिन समान काम के बदले समान वेतन देने के हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह मामला लटक गया था।
नए सिरे से गठित होंगी नियोजन इकाइयां
प्रारंभिक शिक्षकों का जिला व माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का तबादला प्रमंडल स्तर पर हो सकता है। नियोजित शिक्षकों की बहाली के लिए बनी नियमावली में पूरे सेवाकाल में एक बार अपने नियोजित तबादला का प्रावधान था ।राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों को वेतनमान का लाभ तो दे दिया है लेकिन नियोजन इकाई पंचायत प्रखंड जिला परिषद होने से कई समस्याएं आ रही हैं ।जिला या राज्य स्तर पर नियोजन इकाई तय होने की स्थिति में शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
विवेकानंद की रिपोर्ट