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सरकार का बड़ा एलान, किसी भी ATM से निकालें पैसे या रखें मिनिमम बैलेंस, अब नहीं देना होगा चार्ज

सरकार का बड़ा एलान, किसी भी ATM से निकालें पैसे या रखें मिनिमम बैलेंस, अब नहीं देना होगा चार्ज

Desk: कोरोना के कहर से पूरी दुनिया कराह रही है. पूरे देश में लॉक डाउन कर दिया गया है. ऐसे में सरकार की तरफ से बड़ा एलान किया गया है. मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अब अगले तीन महीने तक किसी भी एटीम से पैसे निकलने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा.

निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि अगले तीन महीने तक बैंक मिनिमम बैलेंस ना रखने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाएंगे. यानी आप बैंक में जमा सभी पैसे निकाल सकते हैं. 

सरकार ने आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी है. अब तक ये डेडलाइन 31 मार्च थी. कहने का मतलब ये है कि आप 30 जून 2020 तक आधार और पैन की लिंकिंग करा सकते हैं. कोरोना वायरस की वजह से विवाद से विश्वास स्कीम को भी अब 30 जून कर दिया गया है. 31 मार्च के बाद 30 जून तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा. बता दें कि विवाद से विश्वास का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह का विवाद है.    

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. अब तक इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2020 थी. अब नई डेडलाइन पर लेट पेमेंट्स के लिए ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है. हालांकि टीडीएस डिपॉजिट के लिए डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है. लेकिन 30 जून 2020 तक देर से भरे गए टीडीएस के लिए ब्याज दर को घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है. बता दें कि वर्तमान में ये दर 18 फीसदी है. 


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