PATNA : पटना हाईकोर्ट ने स्नातक स्तर के प्रशिक्षित शिक्षकों को भी छह से आठ क्लास के विशेष वरीय शिक्षकों के तर्ज पर वेतन देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने ग्रेजुएट ग्रेड ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पिंटु सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह की दलील थी कि इन दोनों वर्गों के शिक्षकों की नियुक्ति बिहार पंचायत टीचर्स (अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशन) रूल 2012 के तहत की गई है। इनके योग्यता का मापदंड और वेतन समान हैं। इतना ही नहीं, वेतनमान में बढ़ोतरी भी एक समान हैं।
वर्ष 2023 तक वेतन वृद्धि भी समान रहा। किंतु बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर्स रूल 2023 के आने के बाद याचिकाकर्ता एसोसिएशन के वेतन में बगैर किसी कारण के कमी कर दी गई है। इस मामलें पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।