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हत्या और अपहरण मामले में बाहुबली आरजेडी विधायक अनंत सिंह बरी, नहीं मिला कोई साक्ष्य

हत्या और अपहरण मामले में बाहुबली आरजेडी विधायक अनंत सिंह बरी, नहीं मिला कोई साक्ष्य

पटना... बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को हत्या, अपहरण केस में मामले में बरी कर दिया गया है। एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में बाहुबली विधायक की सुनवाई चली, जिसके बाद साक्ष्य के अभाव में अनंत संह को बरी कर दिया गया है।  जानकारी के अनुसार, पटना के बेउर थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में अभय कुमार सिंह का अपहरण हो गया था। घटना के बाद पुलिस आज तक अभय सिंह का कुछ पता नहीं लगा सकी। बताया जाता है कि जमीनी विवाद में सुलह करने के नाम पर अपहरण किया गया था। मामले के बाद पुलिस कई साल से अभय सिंह की तलाश कर रही है, मगर उनका कुछ पता नहीं है।  

बताया जाता है कि 2013 में अभय सिंह नामक युवक के अपहरण मामले में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद बेउर थाने में बंद मोकामा विधायक अनंत सिंह के खिलाफ अपहरण  का मामला दर्ज कराया था। अपहरण और हत्या मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में मोकामा से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक अनंत सिंह को बरी कर दिया है। अभियोजन मामले में मुकदमा को साबित करने में असफल रहा। 


एके-47 राइफल बरामदगी मामले में पटना सिविल कोर्ट में शनिवार को आइपीएस लिपि सिंह ने गवाही दी। कोर्ट के किसी मामले में उनकी यह पहली गवाही थी। उन्होंने अनुसंधानकर्ता की भूमिका में अपनी बातें रखीं। घटना के वक्त वे एएसपी के पद पर थीं। इस मामले में अगली गवाही 22 दिसंबर को होगी। गवाही के वक्त राजद विधायक अनंत सिंह और उनके सहयोगी सुनील राम आरोपित के रूप में कोर्ट में पेश हुए थे। 

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