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PG तक SC-ST व लड़कियों की निशुल्क पढ़ाई के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई, नीतीश सरकार से मांगा ब्यौरा

PG तक SC-ST व लड़कियों की निशुल्क पढ़ाई के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई, नीतीश सरकार से मांगा ब्यौरा

पटना. पटना हाईकोर्ट ने राज्य में एससी-एसटी व लड़कियों से स्नातकोत्तर शिक्षा तक शिक्षण व अन्य फीस नहीं लेने के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई में इसका पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 24 जुलाई, 2015 में यह निर्णय लिया था कि एससी-एसटी व लड़कियों से स्नातकोत्तर शिक्षा तक शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस निर्णय के बाद भी राज्य के शिक्षण संस्थाओं ने इन श्रेणियों के छात्रों से शिक्षण व अन्य शुल्क लेना जारी रखा।

अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि करेंट सेशन में इनसे शिक्षण व अन्य शुल्क नहीं लिया जाए। साथ ही राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद भी शिक्षण संस्थान द्वारा लिए गए शिक्षण व अन्य शुल्क वापस किये जाए।राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में जानकारी दी। कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं था। इस मामले में फिर आगे सुनवाई की जाएगी।

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