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पटना हाईकोर्ट ने राजद विधायक को लगाई फटकार, चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश,खतरे में विधायकी

पटना हाईकोर्ट ने राजद विधायक को लगाई फटकार, चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश,खतरे में विधायकी

PATNA : गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश कुमार तिवारी की याचिका पर जस्टिस अरविन्द श्रीवास्तव ने सुनवाई करते हुए राजद विधायक को तीन सप्ताह में लगाये गए आरोपों का जबाब देने का निर्देश दिया है। बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने राजद विधायक के निर्वाचन को  चुनौती देते हुए चुनाव याचिका में यह आरोप लगाया है कि आरजेडी उम्मीदवार में चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में कई महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाया है। साथ ही उन्होंने  अपने ऊपर  दर्ज आपराधिक मामले समेत अपनी पत्नी की संपत्ति से जुड़ी जानकारियों को भी छिपाया है। सही तथ्य को छुपाने के आलोक में उनका निर्वाचन अवैध करार दिया जाने का कोर्ट से अनुरोध किया गया।

पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद करोना काल के कारण लंबे समय तक इस मामले पर  सुनवाई नहीं हो पाई थी।हालांकि कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राजद विधायक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाब दाखिल करने का निर्देश कोर्ट ने दिया था।

कोर्ट द्वारा दिये गये समय सीमा के बाद भी राजद विधायक  प्रेम शंकर यादव की तरफ से लिखित जवाब कोर्ट में जब दायर नही किया गया ,तो  कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए फिर तीन सप्ताह का समय दिया है। इस मामले पर तीन सप्ताह बाद फिर सुनवाई की जाएगी।

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