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बिहार में पुलों के गिरने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, शीर्ष न्यायालय ने नीतीश सरकार को जारी किया नोटिस

बिहार में पुलों के गिरने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, शीर्ष न्यायालय ने नीतीश सरकार को जारी किया नोटिस

NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में लगातार गिर रहे पुलों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर नीतीश कुमार की सरकार और एनएचएआई से जवाब मांगा है। आज सीजेआई मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूर्ण न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका पर राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है।

शीर्ष अदालत ने राज्य और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अलावा सड़क निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और ग्रामीण कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी किया।

मामले में याचिकाकर्ता अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने जनहित याचिका में राज्य में पुलों की सुरक्षा और स्थायित्व के बारे में चिंता जताई। उन्होंने अपनी याचिका में एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ पैनल स्थापित करने के अलावा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मापदंडों के अनुसार पुलों की वास्तविक समय पर निगरानी की भी मांग की।

याचिकाकर्ता ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि बिहार भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68,800 वर्ग किमी है जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73.06 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि बिहार में पुल गिरने की ऐसी नियमित घटना अधिक विनाशकारी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों का जीवन खतरे में है।

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