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बिहार के विश्वविद्यालयों में 4638 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने पूरी की सुनवाई, फैसला सुरक्षित

बिहार के विश्वविद्यालयों में 4638 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने पूरी की सुनवाई, फैसला सुरक्षित

PATNA : पटना हाइकोर्ट ने राज्य  के 12 विश्वविद्यालयों में 4638 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति मामले में अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने डा. अमोद प्रबोध व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया।   

कोर्ट ने सहायक प्रोफेसरो की नियुक्ति में पचास प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया।  

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि आरक्षण नियम के तहत किसी भी परिस्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक नियुक्ति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, जबकि 4638 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन में 1223 पद सामान्य श्रेणी के लिए रखा गया।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि बाकी सीट को आरक्षित श्रेणी के लिए रख दिया गया। गौरतलब है कि गत दिनों हाई कोर्ट ने बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमिशन को अगले आदेश तक किसी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने का आदेश दिया था।

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