पटना हाई कोर्ट ने एकलपीठ के उस निर्णय को पलट दिया,एकलपीठ ने अविश्वास प्रस्ताव कानूनी रूप से अवैध ठहराया था।चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने धीरेन्द्र मिश्रा की ओर से दायर अपील पर सुनवाई की।
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता एसबीके मंगलम ने कोर्ट को बताया कि दरभंगा जिला परिषद की अध्यक्ष रेणु देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की अधियाचना लाई गई। विशेष बैठक में 27 निर्वाचित सदस्य उपस्थित हुए।अध्यक्ष स्वयं बैठक में उपस्थित रही।
अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में 26 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किये,जिसके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पारित माना गया। उनका कहना था कि अध्यक्ष ने पारित प्रस्ताव को हाई कोर्ट में चुनौती दी।एकलपीठ ने अविश्वास प्रस्ताव को कानूनी तौर पर गैरकानूनी करार दिया।
इस आदेश की वैधता को अपील दायर कर चुनौती दी गई।खंडपीठ ने एकलपीठ के निर्णय को पलटते हुये कहा कि 47 सदस्यों वाली जिला परिषद के 26 पार्षदों ने विशेष बैठक में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किये।इसलिए पारित अविश्वास प्रस्ताव वैध है।