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पाटलिपुत्र जंक्शन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

 पाटलिपुत्र जंक्शन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पाटलिपुत्र जंक्शन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई में अध्यतन प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया । मामले में भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की।

 पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि सभी सम्बंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को चारों ओर से जोड़ने की योजना पर विचार हुआ,ताकि सभी ओर से यात्रियों को स्टेशन आने में सुविधा हो।

एनटीपीसी रोड ,जिसकी लम्बाई 600 मीटर और चौडाई 22 मीटर होगी। इस मुख्य सड़क से तीन और सडकें मिलती हैं। साथ ही ये भी कोर्ट को बताया गया था कि एम्स एलिवेटेड रोड को स्टेशन तक बढ़ाने की योजना हैं, ताकि यात्री सीधे स्टेशन पहुँच सके। पश्चिम की तरफ से  दानापुर और गोला रोड की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए नहर की सड़क को चौडा किये जाने की योजना हैं।

इस मामले पर पूर्व की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाटलिपुत्र स्टेशन के चारों तरफ से सड़क निर्माण में होने वाले व्यय का ब्यौरा अधिकारियों की टीम को  देने का निर्देश दिया था। इसमें राज्य के नगर विकास व सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव व रेलवे के अधिकारी शामिल थे। कोर्ट ने उक्त टीम को सड़क निर्माण में होने वाले व्यय का ब्यौरा मांगा था। 

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि  पाटलिपुत्र स्टेशन का निर्माण तो काफी पहले ही हो गया था, लेकिन वहां तक सभी ओर से पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 

 कोर्ट को यह भी बताया  गया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रेलों का परिचालन काफी पहले ही प्रारम्भ हो गया है, लेकिन नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो सकी है। इस मामले पर पुनः 1मार्च ,2024 को सुनवाई की जाएगी।

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