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हाईकोर्ट ने प्रतियोगिता परीक्षा में अंगिका भाषा को शामिल करने के मामले में राज्य सरकार से मांगा जबाव, म्यूजिक की पढ़ाई करनेवाले दे सकेंगे बीपीएससी की परीक्षा

हाईकोर्ट ने प्रतियोगिता परीक्षा में अंगिका भाषा को शामिल करने के मामले में राज्य सरकार से मांगा जबाव, म्यूजिक की पढ़ाई करनेवाले दे सकेंगे बीपीएससी की परीक्षा

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने प्रतियोगिता परीक्षा में अंगिका भाषा को शामिल करने के मामले में राज्य सरकार से जबाब तलब किया है।जस्टिस संदीप कुमार ने अखिल भारतीय अंगिका साहित्य कला मंच की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को 9 जनवरी,2024 तक जबाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया।

आवेदक की ओर से अधिवक्ता डॉ रमेश कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में प्रतियोगिता परीक्षा में कई स्थानीय भाषा को शामिल किया गया है।उनका कहना था कि यूजीसी और मुख्यमंत्री सचिवालय ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के किताबों का अनुवाद आंगिका,मैथिली एवं भोजपुरी में करने का निर्देश जारी किया गया है।

म्यूजिक के छात्रों के लिए खुशखबरी

यही नहीं,बल्कि हाई कोर्ट ने शिक्षक बहाली में  बीपीएससी को संगीत बिषय को शामिल करने के बारे में निर्णय लेने का आदेश दिया है।उन्होंने विभिन्न स्तर पर होने वाले शिक्षक बहाली में अंगिका को शामिल करने की मांग की। इस मामलें पर अगली सुनवाई 9 जनवरी,2024 को की जाएगी।

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