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कोरोना पोजिटिव होने पर कैसे करे मतदान ...जानिए क्या है नियम ...

कोरोना पोजिटिव होने पर  कैसे  करे मतदान ...जानिए क्या है नियम ...

पटना (डेस्क) बिहार विधानसभा चुनाव के मध्य नजर चुनाव आयेग के   विशेष गाइडलाइन जारी  किया गया है | कोरोना पोजिटिव मतदाताओ के  लिए भी चुनाव आयेग ने कुछ निर्देश जरी किये है | इसके साथ साथ चुनाव आयोग की तरफ से राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए भी  विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं आएये जानते है क्या है नियम ....

अगर किसी वोटर का पहली रीडिंग में टेम्परेचर तय पैमानों से ऊपर आता है तो दोबारा उसका टेम्परेचर लिया जाएगा. दूसरी बार भी यह ज्यादा निकले तो वोटर को टोकन/सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसे वोटिंग के आखिरी घंटे में बूथ पर आने को कहा जाएगा. वोटिंग के आखिरी घंटे में ऐसे वोटरों को वोट डालने दिया जाएगा.ज्यादा टेम्परेचर वाले वोटरों को फर्स्ट कम, फर्स्ट बेसिस के आधार पर टोकन दिया जाएगा, ताकि उन्हें लाइन में न लगना पड़े. टोकन देने के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी.अगर पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट का टेम्परेचर भी ज्यादा पाया गया तो चुनाव अधिकारी उसके रिलीवर को बूथ पर आने की इजाजत दे सकेंगे| वही   क्वॉरंटाइन किए गए कोरोना के मरीज भी वोटिंग के आखिरी घंटे में स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में वोट डालने जा सकेंगे |कोरोना मरीजों के वोटिंग की प्रक्रिया को संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट कोऑर्डिनेट करेंगे.जो वोटर कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं, वे वोट देने कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी.कोरोना पॉजिटिव, कोरोना संदिग्ध या क्वॉरंटाइन किए गए लोग पोस्टल बैलट से भी वोट डाल सकेंगे|

 उम्मीदवार के लिए नियम .....  

उम्मीदवार घर-घर प्रचार के लिए अपने साथ सुरक्षाकर्मियों के अलावा 5 से ज्यादा लोगों को नहीं ले जा सकेंगे.रोड शो के दौरान काफिले के एक हिस्से में 5 गाड़ियां ही रह सकेंगी. आधे घंटे बाद 5 गाड़ियों का दूसरा काफिला निकाला जा सकेगा.कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करने की स्थिति में ही चुनावी सभा करवाई जा सकेगी. चुनावी सभा के स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशान बनाए जाएंगे. राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की तरफ से तय संख्या से ज्यादा लोग रैली में शामिल नहीं हो सकेंगे.

केसे होगी पोलिंग बूथ कि वोटींग....

एक पोलिंग बूथ पर 1500 की बजाय 1000 वोटरों को ही बुलाया जाएगा.वोटिंग से एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन सैनिटाइज किया जाएगा.हर पोलिंग स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर साबुन, पानी, सैनिटाइजर मुहैया कराया जाएगा. बूथ के अंदर भी सैनिटाइजर रखे जाएंगे.जो वोटर मास्क लगाकर नहीं आएंगे उनके लिए बूथ पर रिजर्व में मास्क रखे जाएंगे.हर बूथ के एंट्री प्वाइंट पर थर्मल स्कैनर लगाया जाएगा. हर वोटर की एंट्री प्वाइंट पर ही थर्मल चेकिंग होगी| वही वोटरों की सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दो गज यानी 6-6 फीट की दूरी पर 15 से 20 सर्कल बनाए जाएंगे. वोटरों के लिए तीन कतारें होंगी. पहली पुरुषों के लिए, दूसरी महिलाओं के लिए और तीसरी दिव्यांग और सीनियर सिटिजन के लिए होगी.पहचान के लिए जरूरी हुआ तो वोटर से मास्क नीचे करने को कहा जाएगा.हर चुनाव अफसर के सामने एक बार में सिर्फ एक वोटर जा सकेगा. हर वोटर को रजिस्टर पर साइन करने और ईवीएम का बटन दबाने के लिए ग्लव्स दिए जाएंगे.हर चुनाव अधिकारी को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और ग्लव्स दिए जाएंगे|

जानिए  कौन कर सकेगा पोस्टल बैलट के जरिए मतदान ...
कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग इस बार बैलट पेपर का भी इस्तेमाल करेगी. इस बैलट का प्रयोग, दिव्यांग, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, जरूरी सेवाओं में शामिल लोग, कोरोना पॉजिटिव/कोरोना संदिग्ध/घर या बाहर क्वारैंटाइन किए गए लोग इस्तेमाल करेंगे


 कैसे होगी  वोटों की गिनती ....
काउंटिंग हॉल में 7 से ज्यादा काउंटिंग टेबल की इजाजत नहीं दी जाएगी. ऐसे में रिटर्निंग अफसर एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पड़े वोटों की गिनती 3-4 हॉल में करवा सकते हैं.कंट्रोल यूनिट/वीवीपैट को काउंटिंग टेबल पर रखने से पहले सैनिटाइज किया जाना जरूरी है. वीवीपैट से सील हटाने का काम और कंट्रोल यूनिट पर रिजल्ट दिखाने का काम एक टेबल पर एक अधिकारी करेगा.कंट्रोल यूनिट पर दिखाया जाने वाला रिजल्ट बड़े स्क्रीन पर भी डिस्प्ले किया जा सकता है ताकि काउंटिंग हॉल में बड़ी संख्या में काउंटिंग एजेंट जमा ना हो सकें.

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