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भागलपुर में कोर्ट ने शराब तस्कर को 6 साल जेल की सुनाई सजा, एक लाख रूपये का लगाया जुर्माना

भागलपुर में कोर्ट ने शराब तस्कर को 6 साल जेल की सुनाई सजा, एक लाख रूपये का लगाया जुर्माना

BHAGALPUR : बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम में विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-2) ने  शराब तस्करी करने के मामले में मुकदमें की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त गौतम कुमार राम को दोषी पाया था।  वही इस मामले को लेकर आठ अप्रैल को सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। जिसमें गौतम कुमार राम को धारा 30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 में 6 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना और जुर्माने की राशि नहीं देने की स्थिति में 3 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।

दरअसल 12 अप्रैल 2020 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हनुमान नगर में एक व्यक्ति मोटरसाईकिल से शराब लेकर आने वाला है। तुरन्त छापेमारी की गई तो पकड़ा सकता है। छापेमारी के दौरान सुनील चौधरी के घर के सामने हथियानाला के पास पुलिस वाहन को देख एक व्यक्ति बाइक घुमाकर भागने का प्रयास किए और गिर गये। 

इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उससे भागने का कारण पूछा तो बताए कि मेरे मोटरसाइकिल पर शराब लोड है। इस कारण से भाग रहे थे। उक्त बिना नंबर के बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई तो मोटरसाइकिल पर रखे थैले में 19.600 लिटर विदेशी शराब बरामद किया गया। 

सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया। विशेष लोक अभियोजक के सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, प्रभास नाथ सुमन, संजीव कुमार शर्मा थे। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने दी।

भागलपुर से बालमुकुन्द की रिपोर्ट

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